जानकी शरण द्विवेदी
गोंडा। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की एक अदालत ने शनिवार को करीब छह वर्ष पूर्व एक नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने तथा उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में एक युवक को दोषी करार देते हुए 14 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 14 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। विशेष अभियोजक अशोक कुमार सिंह व सुनील कुमार मिश्र ने बताया कि जिले के नवाबगंज थाने में कल्याणपुर निवासी एक व्यक्ति ने दो अप्रैल 2017 को अपनी लड़की पुत्री को बहला-फुसलाकर उस समय भगा ले जाने का अभियोग दर्ज कराया था, जब वह शौच के लिए घर से बाहर गई थी। स्थानीय पुलिस ने विवेचना के उपरांत भारतीय दंड विधान की धारा 363, 366 व 376 तथा पाक्सो अधिनियम की धारा 3/4 के तहत आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। सत्र परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) चंद्र मोहन चतुर्वेदी ने अभियुक्त दिनेश उर्फ बबलू (26) पुत्र शिव प्रसाद निवासी ग्राम कल्याणपुर को दोषी ठहराते हुए 14 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 14 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर 15 माह की अतिरिक्त साधारण सजा भुगतनी होगी। अदालत ने आदेश दिया कि दोष सिद्ध अपराधी द्वारा जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित होगी। एसपी आकाश तोमर ने बताया कि थाना नवाबगंज के पैरोकार मुख्य आरक्षी दिनेश यादव ने सशक्त व प्रभावी पैरवी करके दोषियों को सजा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

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जानकी शरण द्विवेदी
