Thursday, April 2, 2026
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Gonda : दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष की सजा, 51 हजार जुर्माना

जानकी शरण द्विवेदी

गोंडा। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक अदालत ने करीब छह पूर्व हुए एक दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोष सिद्ध करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास और 51 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अभिनव चतुर्वेदी ने बताया कि जिले के कटरा बाजार थाना क्षेत्र के अन्तर्गत बनगांव की एक महिला के साथ 22 अप्रैल 2016 की शाम मोल्हू उर्फ मोलहे पुत्र दुखी निवासी नए पुरवा बनगांव द्वारा उस समय दुष्कर्म किया गया था, जब वह शौच के लिए निकली थी। महिला के चीखने चिल्लाने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। प्रकरण में अदालत के आदेश पर स्थानीय थाने में 11 जुलाई 2016 को अभियोग दर्ज कर विवेचनोपरान्त आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। सत्र परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी प्रथम डॉ. दीनानाथ तृतीय ने अपराध साबित होने पर अभियुक्त मोल्हू को दोष सिद्ध करार दिया। अदालत ने निर्णय सुनाते हुए अभियुक्त मोल्हू उर्फ मोलहे को 10 साल का कठोर कारावास व 51 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। जुर्माने की धनराशि में से 75 फीसद रकम पीड़िता को प्रतिकर के रूप में अदा की जाएगी।

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जानकी शरण द्विवेदी
सम्पादक
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