जानकी शरण द्विवेदी
गोंडा। जिले की एक अदालत ने एक 14 वर्षीय एक किशोरी को शादी करने के उद्देश्य से बहला फुसलाकर भगा ले जाने तथा उसके साथ दुष्कर्म करने वाले को शुक्रवार को 14 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 17 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है। पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर ने बताया कि जिले के परसपुर थाना क्षेत्र में एक गांव की रहने वाली किशोरी को बीते 15 अगस्त 2015 को शादी के उद्देश्य से बहला फुसलाकर भगा ले जाया गया था। इस सम्बंध में किशोरी के पिता द्वारा गांव के ही तीन व्यक्तियों के विरुद्ध स्थानीय थाने पर भादवि की धारा 363 के तहत अभियोग दर्ज कराया गया था। विवेचक ने किशोरी को बरामद करते हुए उसके बयान तथा चिकित्सीय परीक्षण के आधार पर रविराज पुत्र जगन्नाथ निवासी बहुवन मदार मांझा थाना परसपुर के विरुद्ध भादवि की धारा 363, 366 व 376 तथा 3/4 पाक्सो एक्ट के तहत आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। सत्र परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) चन्द्र मोहन चतुर्वेदी ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों तथा अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने के उपरान्त रविराज को दोषी करार देते हुए भादवि की धारा 363 के तहत सात वर्ष की सजा व पांच हजार जुर्माना, धारा 366 के तहत 10 वर्ष की सजा व पांच हजार जुर्माना तथा धारा 376 के तहत 14 वर्ष की सजा तथा सात हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। सभी भौतिक सजाएं एक साथ चलेंगी। जुर्माने की रकम अदा न करने पर 18 माह की अतिरिक्त सजा भुगताना होगा। दोष सिद्ध अपराधी द्वारा जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी। एसपी ने बताया कि न्यायालय में अभियोजन की तरफ से पैरवी विशेष लोक अभियोजक द्वय अशोक कुमार सिंह व सुनील कुमार मिश्र तथा थाना परसपुर के पैरोकार आरक्षी वासुदेव ने किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं व बालिकाओं के विरुद्ध हुए दर्ज अपराधों के मुकदमों की पैरवी मॉनिटरिंग सेल द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता पर कराई जा रही है।
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जानकी शरण द्विवेदी
सम्पादक
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