संवाददाता
गोंडा। जिले की एक अदालत ने शनिवार को एक युवती के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 10,000 रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई। पुलिस कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, विगत 20 मई 2018 को वजीरगंज थाना क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम मुड़िला निवासी वसीम अहमद पुत्र करीम एक युवती को बहला फुसलाकर भगा ले गया था तथा उसके साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता की मां के तरफ से उसके खिलाफ स्थानीय थाने पर अभियोग दर्ज कराया गया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। सत्र परीक्षण के दौरान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों तथा अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनकर वसीम को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह सजा दिलाने में पुलिस कार्यालय के मॉनिटरिंग सेल व थाना वजीरगंज के पैरोकार मुख्य आरक्षी रामदास द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी ने महती भूमिका निभाई।
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जानकी शरण द्विवेदी
