संवाददाता
गोंडा। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक अदालत ने चार वर्ष पूर्व एक किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अभिनव चतुर्वेदी ने आज यहां बताया कि वजीरगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की निवासी महिला ने स्थानीय थाने पर शिकायत दर्ज कराई थी कि 28 मई 2018 की शाम करीब छह बजे उसकी 17 वर्षीय लड़की घर पर अकेली थी। गांव के ही गंगाराम चौहान ने घर में घुसकर लड़की के साथ दुष्कर्म किया। प्रकरण में पुलिस ने सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज कर विवेचना के उपरान्त आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। चतुर्वेदी ने बताया कि परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी प्रथम डॉ. दीनानाथ तृतीय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए बचाव व अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों तथा अधिवक्ताओं के तर्कों को को सुनने के उपरान्त गंगाराम को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। अदालत ने आदेश दिया कि जुर्माने की धनराशि में से 75 फीसदी रकम पीड़िता को प्रतिकर के रूप में अदा की जाए।
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जानकी शरण द्विवेदी
