जानकी शरण द्विवेदी
गोंडा। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक अदालत ने छह वर्ष पूर्व हुए एक दहेज हत्या के मामले में गुरुवार को पति, सास व ससुर को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास और 12-12 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) विनय कुमार सिंह ने बताया कि जिले के मनकापुर थाना क्षेत्र के ग्राम भरथौली सोहांस निवासी अमेरिका दत्त तिवारी ने 18 अप्रैल 2016 को मोतीगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्होंने अपनी बेटी रीना की शादी दुर्गेश पांडेय निवासी तेंनुआ भगत थाना मोतीगंज के साथ किया था। शादी के बाद से दुर्गेश, उनके पिता मालिक राम पांडेय तथा माता प्रभावती पांडेय मोटर साइकिल व सोने की चेन की मांग को लेकर ताना मारते और मारपीट करते थे। 17 अप्रैल 2016 को उन्हें सूचना मिली कि ससुराली जनों ने रीना को मारकर फंदे से लटका दिया है। पुलिस ने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना के उपरान्त पति, सास व ससुर के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। विनय सिंह के अनुसार, परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पूजा सिंह ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने तथा अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं को सुनने के उपरान्त गुरुवार को तीनों अभियुक्तों को दहेज हत्या का दोषी ठहराते हुए सश्रम आजीवन कारावास व 12-12 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
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जानकी शरण द्विवेदी
