जानकी शरण द्विवेदी
गोंडा। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक अदालत ने शुक्रवार को तीन वर्ष पूर्व दहेज हत्या के एक मामले में पति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सहायक अभियोजन अधिकारी (फौजदारी) घनश्याम पांडेय ने बताया जिले के धानेपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत विशाल तिवारी ने 31 मई 2019 को स्थानीय थाने पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उसने अपनी बहन रुचि की शादी पांच वर्ष पूर्व नंद कुमार उर्फ नंद किशोर मिश्र के साथ किया था। ससुराल पक्ष के लोग रुचि को शादी में कम दहेज लाने को लेकर प्रताड़ित करते रहते थे। घटना के दिन उसके अचानक बहन के घर पहुंचने पर ताला लगा पाया गया। पड़ोसियों ने बताया कि परिजनों ने उसे मारकर जला दिया है तथा उपचार के लिए कहीं लेकर गए हैं। उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। विशाल की तहरीर के आधार पर स्थानीय थाने पर अभियोग पंजीकृत कर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। पांडेय ने बताया कि परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ/विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) डॉ. पल्लवी अग्रवाल ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने तथा बचाव व अभियोजन पक्ष के गवाहों और तर्कों को सुनने के उपरांत शुक्रवार को पति नंद कुमार उर्फ नंद किशोर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा 35 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की रकम अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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जानकी शरण द्विवेदी
