Gonda : दलित किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद

जानकी शरण द्विवेदी

गोंडा। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक अदालत ने एक नाबालिग दलित किशोरी को भगा ले जाकर दुष्कर्म करने के आरोप में एक युवक को दोषी करार देते हुए बुधवार को 20 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 34 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदण्ड की धनराशि अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वरिष्ठ लोक अभियोजक अशोक कुमार सिंह व सुनील कुमार मिश्र ने बताया कि जिले के उमरी बेगमगंज थाने में 8 मई 2018 को एक व्यक्ति द्वारा अपनी 15 वर्षीय पुत्री को शादी करने के उद्देश्य से भगा ले जाने के संबंध में चार अभियुक्तों हुकुम दत्त व लौटन पुत्रगण चंद्रपाल तथा चंद्रपाल व दुलारे पुत्रगण बिहारी निवासी गण ग्राम धरखनपुर मौजा आदमपुर थाना उमरी बेगमगंज के विरुद्ध स्थानीय थाने पर भादवि की धारा 363, 366, 376, 3/4 पाक्सो एक्ट, 3(2)(5) एससी एसटी एक्ट के तहत अभियोग दर्ज कराया था। प्रकरण अनुसूचित जाति से जुड़ा होने के कारण क्षेत्राधिकारी तरबगंज ने अभियोग की विवेचना करते हुए हुकुम दत्त (26) पुत्र चंद्रपाल के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। सत्र परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) चंद्र मोहन चतुर्वेदी ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं को सुनने के उपरांत आरोपी हुकुम दत्त को दोषी करार देते हुए भादवि की धारा 363 में चार वर्ष का कारावास व 4000 रुपए जुर्माना, भादवि की धारा 366 में पांच वर्ष का कारावास और 5000 रुपए का जुर्माना, भादवि की धारा 376 में 20 वर्ष का कारावास व 10000 रुपए का जुर्माना, पाक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कारावास व 10000 रुपए का जुर्माना तथा एससी एसटी एक्ट में 20 वर्ष का कारावास व 5000 रुपए के जुर्माना से दंडित किया। आदेश के अनुसार, सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी तथा जुर्माने की रकम अदा न किए जाने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। विचारण के दौरान जेल में बिताई गई अवधि कुल सजा की अवधि में शामिल की जाएगी।

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जानकी शरण द्विवेदी

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