Tuesday, March 31, 2026
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Gonda : तीन सगे भाइयों को पांच-पांच साल की कैद

जानकी शरण द्विवेदी

गोंडा। जिले की एक अदालत ने छह साल पुराने जानलेवा हमले के मामले में तीन सगे भाइयों को पांच वर्ष की कैद व छह हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की अदायगी न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता घनश्याम पांडेय ने बताया कि थाना कोतवाली नगर अंतर्गत पथवलिया निवासी वीर बहादुर दूबे ने इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके गांव के ही कमलेश तिवारी, पप्पू तिवारी व नकछेद तिवारी पुत्र गण प्यारे तिवारी उसके खेत में लगे बांस को काटने लगे। विरोध करने पर तीनों आरोपियों ने कुल्हाड़ी से जान लेवा हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर प्रकरण की विवेचना करने के बाद आरोप पत्र न्यायालय भेजा। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश डा. पल्लवी अग्रवाल ने आरोपियों को जानलेवा हमला करने का दोषी करार देते हुए प्रत्येक को पांच वर्ष की कैद तथा तथा छह हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने आदेश दिया कि अर्थदंड की अदायगी न करने पर ढ़ाई माह का अतिरिक्त सजा भुगतना होगा।

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