हाईकोर्ट ने डीएम को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी
जानकी शरण द्विवेदी
गोंडा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में झंझरी ब्लॉक के पास कूड़ा डंपिंग ग्राउंड मामले में गुरुवार को सुनवाई हुई। कोर्ट की दो सदस्यीय खंडपीठ ने उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अफसरों की सौंपी रिपोर्ट का अवलोकन किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आदेश दिया कि अवैध रूप से कूड़ा डंप करने वाली संस्थाओं के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। कोर्ट ने इस मामले में डीएम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नगर पालिका से अब तक उठाए गए कदमों के संबंध में हलफनामा मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 19 सितंबर को होगी। हाईकोर्ट ने शिवा बख्तावर गांव निवासी सर्वेश मिश्रा की पीआईएल पर सुनवाई की। सर्वेश की ओर से पेश अधिवक्ता गणेश नाथ मिश्रा ने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक वहां रोजाना करीब 15 टन कचरा फेंका जाता है। मौजूदा समय में वहां लगभग 2500 टन कूड़ा डंप है। इससे लोगों की सेहत पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। गणेश नाथ मिश्रा के मुताबिक, बोर्ड ने पड़ोस के दो बारात घरों पर जांच के दौरान सहयोग नहीं करने की बात कही है। कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ के समक्ष नगर पालिका के अधिवक्ताओं एएम त्रिपाठी एवं एससी कशिश ने बताया कि पालिका परिषद डंपिंग साइट को स्थानांतरित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पालिका के अधिकारी इस दिशा में हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उपयुक्त भूमि मिलते ही यथाशीघ्र डम्पिंग ग्राउण्ड को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इस पर कोर्ट ने डीएम को उपयुक्त भूमि खोजने में हर संभव सहयोग प्रदान करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने डीएम को निर्देश दिया कि वे अपने मातहतों से इस सम्बंध में रिपोर्ट तलब करेंगे कि क्या किसी गांव सभा में उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, जिस पर नगर पालिका सुव्यवस्थित डम्पिंग ग्राउण्ड विकसित कर सके। इस सम्बंध में मातहत अधिकारी एक माह के अंदर अपनी रिपोर्ट डीएम को सौंपेंगे। इस बीच डम्पिंग ग्राउण्ड के कूड़ों का निस्तारण सालिड वेस्ड मैनेजमेंट रूल्स 2016 के तहत किया जाएगा। नगर पालिका के अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वहां फेंका गया कचरा जलाया न जाय, जिससे हवा की गुणवत्ता प्रभावित न हो। अदालत ने इस बीच उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सभी सम्बद्ध पक्षों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की अनुमति प्रदान की है। इसके साथ ही अदालत ने उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सम्यक रूपेण अपने कर्तब्यों के निर्वहन के लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन आदि को वांछित सहयोग प्रदान करने का निर्देश दिया है। अदालत के इस आदेश के अनुपालन में सभी सम्बद्ध पक्ष 19 सितम्बर 2022 को विस्तृत शपथ पत्र दाखिल करेंगे।
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जानकी शरण द्विवेदी
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