संवाददाता
गोंडा। उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व जनपद न्यायाधीश ब्रजेन्द्र मणि त्रिपाठी के निर्देशानुसार जिला कारागार में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन अपर जिला जज/ सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण नितिन श्रीवास्तव की अध्यक्षता में किया गया। उन्होंने वर्तमान में न्याय सभी के लिए उपलब्ध है। न्याय पाने का सभी को समान अधिकार है। यदि कोई व्यक्ति अपना मामला न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहता है अथवा उसका कोई प्रकरण न्यायालय में लम्बित है, तो उस व्यक्ति की गरीबी न्याय दिलाने में रूकावट नहीं होगी। वर्तमान समय में तहसील स्तरीय न्यायालय से उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय तक न्याय दिलाये जाने हेतु विधिक सेवा समितियां, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समितियां कार्य कर रही हैं। कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है, मानव दुर्व्यवहार एवं बेगारी से पीड़ित है, स्त्री या बालक है, मानसिक रूप से अस्वस्थ अथवा असमर्थ है, जातीय हिंसा, अत्याचार, औद्योगिक कर्मकार आदि श्रेणी में आने वाले व्यक्ति हैं, तो निःशुल्क विधिक सहायता पाने के हकदार हैं। इसके लिए आवेदन जिले में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को करना पडेगा। दूरस्थ ग्रामीण एवं दूरगामी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति आनलाइन के माध्यम से विधिक सेवाओं की जानकारी तथा निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। विधिक साक्षरता शिविर में सचिव द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता के सन्दर्भ में सांविधानिक उपबन्ध, दण्ड प्रक्रिया संहिता में वर्णित उपबन्ध व माननीय सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा दिये गये अद्यतन निर्णयों पर भी विस्तृत रूप से जानकारी दिया गया। इस अवसर पर जिला कारागार के जेलर शिव प्रताप मिश्रा, डिप्टी जेलर शरेन्दु त्रिपाठी सहित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिपिक मुकेश कुमार वर्मा, कनिष्ठ लिपिक कन्हैया लाल तिवारी आदि कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

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जानकी शरण द्विवेदी
