जानकी शरण द्विवेदी
गोंडा। जिले की एक अदालत ने वजीरगंज थाने की पुलिस द्वारा वर्ष 2020 में 50 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किए गए एक अभियुक्त को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया। जुर्माने की रकम अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। विशेष लोक अभियोजक (एनडीपीएस एक्ट) अनुपम शुक्ला ने बताया कि वजीरगंज थाने के उपनिरीक्षक अखिलेश यादव ने अपने सहकर्मियों उपनिरीक्षक नीरज कुमार सिंह, मुख्य आरक्षी अंजनी कुमार त्रिपाठी, आरक्षी दया यादव, गगनचन्द्र, अनुज वर्मा, सतेन्द्र प्रताप सिंह व शेखर कुमार के साथ क्षेत्र गश्त के दौरान 17 दिसम्बर 2020 को संतोष सिंह पुत्र स्व. भीखा सिंह निवासी कस्बा डुमरियाडीह थाना वजीरगंज को 50 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार करके जेल भेजा था। विवेचक ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21 के तहत अभियोग के विचारण हेतु आरोप पत्र प्रेषित किया। सत्र परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश षष्टम्/विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) राजबहादुर रामदेव यादव ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों तथा अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं को सुनने के उपरान्त संतोष सिंह को दोषी करार दिया। अदालत ने प्रकरण में दोषी को तीन वर्ष के सश्रम कारावास और पचास हजार के अर्थदण्ड से दंडित किया। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास काटना होगा। दौरान विचारण जेल में व्यतीत अवधि दण्डादेश कारावास की अवधि में समायोजित की जायेगी।
यह भी पढें : दुष्कर्मी को 10 वर्ष की सजा, 80 हजार जुर्माना
आवश्यकता है संवाददाताओं की
तेजी से उभरते न्यूज पोर्टल www.hindustandailynews.com को गोंडा जिले के सभी विकास खण्डों व समाचार की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों तथा देवीपाटन, अयोध्या, बस्ती तथा लखनऊ मण्डलों के अन्तर्गत आने वाले जनपद मुख्यालयों पर युवा व उत्साही संवाददाताओं की आवश्यकता है। मोबाइल अथवा कम्प्यूटर पर हिन्दी टाइपिंग का ज्ञान होना आवश्यक है। इच्छुक युवक युवतियां अपना बायोडाटा निम्न पते पर भेजें : jsdwivedi68@gmail.com
जानकी शरण द्विवेदी
सम्पादक
मोबाइल – 9452137310
