Friday, March 27, 2026
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Gonda : खुले में शौच व पेशाब करना पडे़गा मंहगा

जानकी शरण द्विवेदी

गोंडा। नगर पालिका परिषद गोंडा की सीमा में गंदगी फैलाना या खुले में शौच व पेशाब करना अब आपको महंगा पड़ेगा। नगर पालिका परिषद गोंडा नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली उपविधि, 2017 को शुक्रवार से लागू कर दिया गया। इसके प्रावधानों के तहत नगर पालिका सीमा के अन्दर खुले में शौच करने वाले व्यक्तियों पर 500 रुपये एवं खुले स्थान पर पेशाब करने वाले व्यक्तियों पर 100 रुपये जुर्माना वसूला जायेगा। जुर्माने की अदायगी सम्बन्धित व्यक्ति को तुरंत करनी होगी। अध्यक्ष नगर पालिका परिषद और अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद की ओर से इसका गजट जारी कर दिया गया। शहर को स्वच्छ, स्वस्थ एवं सुंदर बनाने की दिशा में इसे लागू किया गया है। यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने बताया कि ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 के मुताबिक, नगर वासियों को घरों से निकलने वाले तमाम तरह के कूड़े को अलग-अलग करके कूड़ेदान में डालना होगा। ऐसा न करने पर नगर पालिका परिषद इस कचरे को उठाने से इंकार कर सकती है। साथ ही, जुर्माना भी लगा सकती है। बड़े होटलों से निकलने वाले कचरे का निपटारा होटल प्रबंधन को खुद ही करना होगा। उन्हें छोटे प्लांट लगाने के निर्देश दिए गए हैं। अन्यथा की स्थिति में उन्हें भी एनजीटी के निर्देशों के मुताबिक 5000 हजार रुपये तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि कूड़े को गली, खुले व सार्वजनिक स्थानों, नाली या जलाशयों में फेंकने, जलाने या गाड़ने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। कोई व्यक्ति अग्रिम रूप से कम से कम तीन कार्य दिवस पूर्व स्थानीय निकाय को सूचित किये बिना किसी गैर अनुज्ञप्त वाले स्थान पर 100 व्यक्ति से अधिक का कोई आयोजन या समारोह आयोजित नहीं कर सकेगा। प्रत्येक मार्ग विक्रेता अपने कार्य-कलाप के दौरान उत्पन्न कूड़ा के लिये कूड़ादान रखेगा। यह कूड़ा नगर पालिका परिषद की भण्डारण डिपो या वाहन में डालना है। नगर पालिका परिषद द्वारा लागू की गई इस व्यवस्था का अनुपालन न करना अपराध माना जायेगा। परिषद ने साफ किया है कि उल्लंघन की दशा में पांच हजार रुपये जुर्माना देना होगा।

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