Tuesday, March 31, 2026
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Gonda : किशोरी से दुष्कर्म, 12 वर्ष की कैद

जानकी शरण द्विवेदी

गोंडा। जिले की एक अदालत ने एक किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने तथा उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए गुरुवार को 12 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 13 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदण्ड की धनराशि अदा न करने पर 15 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। वरिष्ठ लोक अभियोजक अशोक कुमार सिंह व सुनील कुमार मिश्र ने बताया कि जिले के धानेपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पृथ्वीपालगंज ग्रंट निवासी एक व्यक्ति ने छह अप्रैल 2016 को स्थानीय थाने पर सूचना दिया कि उनके गांव में जगराम के यहां आने वाले नंदे उर्फ रामानंद (60) निवासी ग्राम रेतवागाड़ा थाना धानेपुर उनकी 16 वर्षीय पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया है। इस सूचना पर स्थानीय थाने पर दोनों लोगों के खिलाफ भादवि की धारा 363 व 366 के तहत अभियोग दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। विवेचक ने लड़की को बरामद करके चिकित्सीय परीक्षण कराया तथा भादवि की धारा 363, 366, 376 व पाक्सो एक्ट की धारा 3/4 के तहत मुकदमे के सह अभियुक्त रहे नंदे उर्फ रामानंद के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। सत्र परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) चंद्र मोहन चतुर्वेदी ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं को सुनने के उपरांत आरोपी नंदे उर्फ रामानंद को दोषी करार देते हुए भादवि की धारा 363 में तीन वर्ष के सश्रम कारावास व दो हजार रुपए जुर्माना, भादवि की धारा 366 में पांच वर्ष का सश्रम कारावास और चार हजार रुपए का जुर्माना तथा भादवि की धारा 376 में 12 वर्ष का सश्रम कारावास व सात हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया। आदेश के अनुसार, सभी भौतिक सजाएं साथ-साथ चलेंगी तथा अर्थदण्ड अदा न किए जाने पर 15 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। विचारण के दौरान जेल में बिताई गई अवधि कुल सजा की अवधि में समायोजित की जाएगी।

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जानकी शरण द्विवेदी

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