जानकी शरण द्विवेदी
गोंडा। जिले की एक अदालत ने शुक्रवार को एक किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने तथा उसके साथ दुष्कर्म करने के करीब पांच वर्ष पुराने मामले में एक व्यक्ति को 10 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 70 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अभिनव चतुर्वेदी ने आज यहां बताया कि जिले के खोंडारे थाना क्षेत्र के एक गांव की निवासी ने स्थानीय थाने पर शिकायत दर्ज कराई थी कि 27 दिसम्बर 2018 की शाम करीब पांच बजे उसकी 16 वर्षीय बहन घर के पास गन्ने के खेत में गई थी, तब रिंकू पुत्र राम भारत उसे बहला फुसलाकर भगा ले गए। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर विवेचना शुरू की। विवेचक ने लड़की को बरामद कर चिकित्सीय परीक्षण कराते हुए मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज करवाया। साक्ष्य के आधार पर आरोपी रिंकू के खिलाफ भादवि की धारा 376 व 366 के तहत आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। चतुर्वेदी ने बताया कि परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी प्रथम डॉ. दीनानाथ (तृतीय) ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए बचाव व अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों तथा अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने के उपरान्त रिंकू पुत्र रामभारत हरिजन निवासी ग्राम औसानी बुजुर्ग को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 70 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। अर्थदण्ड अदा न करने पर दोषी को पांच माह के अतिरिक्त साधारण कारवास की सजा भुगतनी होगी। विचारण के दौरान जेल में बिताई गई अवधि सजा की कुल अवधि में समायोजित की जाएगी। अदालत ने आदेश दिया कि अधिरोपित जुर्माने की कुल धनराशि का 75 फीसद पीड़िता को प्रतिकर के रूप में अदा की जाए। एसपी ने बताया कि आरोपी को सजा दिलाने में मॉनिटरिंग सेल व थाना खोडारे के पैरोकार आरक्षी रवि कुमार उपाध्याय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एसपी ने कहा कि महिलाओं तथा बालिकाओं के विरुद्ध हुए ऐसे सभी अपराधों के मुकदमों में मॉनिटरिंग सेल द्वारा सर्वाेच्च प्राथमिकता पर रखते हुए निरन्तर प्रभावी पैरवी की जा रही है।

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जानकी शरण द्विवेदी
