Saturday, February 21, 2026
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Gonda : कम आमदनी है तो यहां करें आवेदन, मिलेगी पेंशन

जानकी शरण द्विवेदी

गोंडा। केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत की है। इस योजना की मदद से संबंधित व्यक्ति आसानी से व कम पैसों में भी अपने सुरक्षित भविष्य की प्लानिंग कर सकता है। यह जानकारी देते हुए श्रम परिवर्तन अधिकारी योगेश दीक्षित ने बताया कि इस योजना में 60 साल की उम्र के बाद हर महीने तीन हजार रुपए यानी सालाना 36,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। अगर पेंशन मिलने से पहले ही लाभार्थी की मृत्यु होती है तो पेंशन का 50 फीसदी हिस्सा उसके जीवनसाथी को दिया जाएगा।
देवीपाटन मण्डल के उपश्रमायुक्त अनुभव वर्मा के अनुसार, सेवानिवृत्त होने के बाद श्रमिकों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन योजना शुरु की गयी है। 18 से 40 वर्ष आयु के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक इस योजना हेतु पात्र हैं । योजना के तहत 55 रुपये से 200 रुपये मासिक का योगदान किया जा सकता है। जहां 18 साल की उम्र में आवेदन करने वाले को हर महीने 55 रुपये देने होंगे तो वहीं 30 साल की उम्र में आवेदक को 100 रुपये और 40 साल वालों को 200 रुपये मासिक देने होते हैं। असंगठित क्षेत्र के कामगार जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये महीना से कम है, वह इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में खाता खुलवाना बहुत आसान है। आपको घर के पास स्थित कॉमन सर्विस सेंटर (Common Service Centre) मे जाना होगा।
उन्होंने बताया कि घरों के काम करने वाली मेड, ड्राइवर, प्लंबर, मोची, दर्जी, रिक्शा चालक, आटो चालक, धोबी और खेतिहर मजदूर जैसे अनेक कार्यों में लगे श्रमिक प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का फायदा ले सकते हैं। योजना में खाता खुलवाने के लिए संबंधित व्यक्ति को आधार कार्ड, अपने बैंक खाते की पासबुक और मोबाइल फोन नंबर की जरूरत होगी। वहीं, योजना के अंतर्गत पेंशन पाने के लिए आपको हर महीने एक तय समय में पैसा जमा करना होगा। पैसे की यह लिमिट आपकी उम्र के आधार पर तय होगी।
श्रम उपयुक्त ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति इस योजना के लिए आवेदन करता है और वह पहले से ही किसी दूसरी पेंशन स्कीम का सदस्य है तो वह मानधन योजना के लिए पात्र नहीं होगा। अगर कर्मचारी का पहले से ईपीएफ, एनपीएस या ईएसआईसी खाता है या आयकर का भुगतान करता है, तो वह भी इस योजना का सदस्‍य नहीं बन सकता। इस पेंशन योजना की अधिक जानकारी हेतु इच्छुक श्रमिक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय उपश्रमायुक्त देवीपाटन मण्डल गोंडा में संपर्क कर सकते हैं।

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