गुमशुदा व अपहृत बच्चों की बरामदगी, बालश्रम, भिक्षावृत्ति, पॉक्सो एक्ट आदि के बारे में दी विधिक जानकारी
जानकी शरण द्विवेदी
गोंडा। अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज की अध्यक्षता में बुधवार को पुलिस लाइंस सभागार में विशेष किशोर पुलिस इकाई कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद के समस्त बाल कल्याण, किशोर न्याय बोर्ड के अधिकारियों व कर्मचारियों ने प्रतिभाग किया। अपर पुलिस अधीक्षक ने बैठक में बाल संरक्षण, पाक्सो एक्ट, जेजे एक्ट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्ट इत्यादि विषयों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने महिला सम्बन्धी अपराधों में पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में विस्तार से बताया गया। अपर पुलिस अधीक्षक ने बालश्रम, जुबेनाइल एक्ट, पाक्सो एक्ट, गुमशुदगी, बाल भिक्षावृत्ति, बाल-विवाह, बाल तस्करी आदि के सम्बन्ध में विस्तार से चर्चा करते हुए बताया कि थानों पर उक्त घटनाओं की सूचना मिलने पर तत्काल विधिक कार्यवाही करते हुए तलाश गश्ती व अन्य प्रचार-प्रसार कराएं। गुमशुदा बालक बालिकाओं की बरामदगी होने पर नियमानुसार सादे वस्त्रों में बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत कर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। पाक्सो एक्ट के मामलों में नाबालिग से बातचीत के दौरान सादे वस्त्रों में ही रहें। महिला सम्बन्धी अपराधों में महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही पीड़िता से पूछताछ की जाए। बालश्रम व बाल-भिक्षावृत्ति के उन्मूलन हेतु विशेष अभियान चलाकर उनको मुक्त कराया जाए। इस कार्यशाला में प्रशिक्षु आईपीएस/सीओ शिल्पा वर्मा, संयुक्त अभियोजन अधिकारी वीरेंद्र कुमार, न्याय पीठ बाल कल्याण समिति, अध्यक्ष प्रेम शंकर लाल श्रीवास्तव, सदस्य किशोर न्याय बोर्ड राम कृपाल शुक्ला, अनुपमा श्रीवास्तव, श्रम प्रवर्तन अधिकारी सत्येंद्र प्रताप, मण्डलीय रिसोर्स पर्सन यूनीसेफ अनिल कुमार, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर यूनिसेफ नूरजहां, बाल संरक्षण इकाई से संरक्षण अधिकारी चंद्र मोहन वर्मा, चाइल्ड लाइन प्रभारी आशीष मिश्रा, देवीदयाल तिवारी, एएचटीयू देवेंद्र प्रसाद तिवारी, प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार, बबिता सिंह, धर्मेंद्र कुमार, वन स्टॉप सेंटर की स्वाती पांडेय, रिचा तिवारी, जनपद के सभी थानों के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी एवं बाल शिशु गृह से प्रदीप कुमार व अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

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जानकी शरण द्विवेदी
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