Tuesday, March 31, 2026
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Gonda : इन्हें SC तक मिल सकती है निःशुल्क कानूनी सहायता

संवाददाता

गोंडा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश ब्रजेन्द्र मणि त्रिपाठी तथा सचिव अपर जिला जज/एफटीसी-द्वितीय नितिन श्रीवास्तव के निर्देशानुसार तहसील मनकापुर सभागार में तहसीलदार परशुराम की अध्यक्षता में उप्र मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना विषय पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर तहसीलदार ने बताया कि वर्तमान में न्याय सभी के लिए उपलब्ध है। न्याय पाने का सभी को समान अधिकार है। यदि कोई व्यक्ति अपना मामला न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहता है अथवा उसका कोई प्रकरण न्यायालय में लम्बित है, तो उस व्यक्ति की गरीबी न्याय दिलाने में रुकावट नहीं होगी। वर्तमान समय में तहसील स्तरीय न्यायालय से उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय तक न्याय दिलाये जाने हेतु विधिक सेवा समितियां, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समितियां कार्य कर रही हैं। कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है, मानव दुर्व्यवहार एवं बेगारी से पीड़ित है, स्त्री या बालक है, मानसिक रूप से अस्वस्थ अथवा अस्मर्थ है, जातीय हिंसा, अत्याचार, औद्योगिक कर्मकार आदि श्रेणी में आने वाले व्यक्ति हैं, तो निःशुल्क विधिक सहायता पाने के हकदार हैं। इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा तहसील विधिक सेवा समिति को आवेदन करना पडे़गा। दूरस्थ ग्रामीण एवं दूरगामी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति आनलाइन के माध्यम से विधिक सेवाओं की जानकारी तथा निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तहसीलदार द्वारा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना एवं नालसा (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाएं) योजना-2015 के साथ बाल श्रम निवारण हेतु विधिक प्रावधानों की भी जानकारी देते हुए बताया गया कि भारतीय संविधान के भाग-3 में मौलिक अधिकार के अन्तर्गत अनुच्छेद 15, 21ए, 24, भाग 4 के अन्तर्गत अनुच्छेद 45, 243जी में बालकों के सुरक्षा हेतु उपबन्ध बताये गए हैं। इसके अतिरिक्त श्रम अधिनियम के तहत भी बाल श्रम निवारण हेतु विधिक प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गयी। इस विधिक साक्षरता शिविर में तहसील के कर्मचारी एंव आम जनमानस उपस्थित रहे।

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