दहेज हत्या के जुर्म में 10 वर्ष की सजा
जानकी शरण द्विवेदी
गोंडा। अपर सत्र न्यायाधीश दीनानाथ ने दहेज हत्या के एक आरोपी को दस वर्ष की कैद व पंद्रह हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की अदायगी न करने पर अतिरिक्त सज़ा भुगतनी होगी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ओम प्रकाश शुक्ला व अभिनव चतुर्वेदी के अनुसार थाना धानेपुर के रूद्रगढ़ नौसी गांव निवासी सोमई ने 29 मार्च 2018 को थाना इटियाथोक अंतर्गत सरकांड गांव के राजाराम धोबी के विरुद्ध इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसने अपनी पुत्री पूनम देवी की शादी आरोपी के साथ 2017 में की थी, जिसने दहेज में मोटर साइकिल न मिलने पर उसकी पुत्री को मार डाला। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर प्रकरण की जांचोपरांत आरोप पत्र अदालत पर भेज दिया। अदालत ने अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुना तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का गहन अवलोकन करने के पश्चात दहेज हत्यारोपी पति को दोषी करार देते हुए दस वर्ष की सश्रम कारावास व पंद्रह हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की अदायगी न करने पर अतिरिक्त सज़ा भुगतनी होगी।
जालसाजी का आरोपी गिरफ्तार
जिले के मनकापुर थाने की पुलिस ने जालसाजी व धोखाधड़ी कर पैसा गबन करने के आरोपी अरुण कुमार द्विवेदी पुत्र ज्ञानेश्वर द्विवेदी निवासी पायरखास थाना छपिया को गिरफ्तार कर लिया था। यह जानकारी देते हुए प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार राव ने बताया कि अभियुक्त के विरुद्ध भादवि की धारा 408, 420, 467, 468, 471, 411 के तहत अभियोग दर्ज कराया गया था। आरोप के अनुसार, उक्त अभियुक्त इंडियन पेट्रोल पम्प पर मैनेजर पद पर कार्य करते हुए जालसाजी व धोखाधड़ी कर पेट्रोल पम्प की नगदी गबन कर फरार हो गया था।
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जानकी शरण द्विवेदी
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