Monday, March 30, 2026
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Gonda : आज की प्रमुख खबरों पर एक नजर

भाभी पर हमले का आरोपी देवर गिरफ्तार

जानकी शरण द्विवेदी

गोंडा। जिले के कर्नलगंज थाना क्षेत्र के भीड़भाड़ वाले मोहल्ले में सोमवार देर शाम नकाबपोश बदमाश ने घर में घुसकर गर्भवती महिला पर चाकू से ताबड़तोड़ कई वार करके भाग गया। घायल गर्भवती को स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से जिला अस्पताल रेफर किया गया है। महिला ने देवर पर हमला करने का आरोप लगाया है। कस्बे के गांधी नगर निवासी माधव की पत्नी पूजा (24) सोमवार देर शाम घर में काम कर रही थी। तभी एक अज्ञात नकाबपोश युवक घर में घुसा और पूजा पर चाकू से कई वार करके भाग गया। पूजा की चीख सुनकर आसपास के लोग दौड़े मगर हमलावर को पकड़ नहीं सके। सूचना पर चौकी प्रभारी दिवाकर मिश्र मौके पर पहुंचे और घायल पूजा को परिजनों की मदद से सीएचसी पहुंचाया। डॉक्टरों ने हालत गंभीर देख पूजा को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। कोतवाल सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि घायल पूजा ने बयान में अपने देवर छोटू पर हमला करने का आरोप लगाया था। प्रकरण में अभियोग दर्ज कर आरोपी छोटू गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है।

एम्बुंलेंस में महिला का हुआ प्रसव

कर्नलगंज थाना क्षेत्र के ग्राम कुतुबपुर के भगत पुरवा निवासी ननके की पत्नी कुंती देवी (25) को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हुई। कुंती के पति ने एंबुलेंस के लिए कॉल की। इसके बाद मौके पर पहुंची एंबुलेंस कुंती देवी को लेकर अस्पताल के लिए निकली। कुछ ही दूरी पर महिला को प्रसव पीड़ा तेज हो गई। इस पर ईएमटी संतोष कुमार द्विवेदी व पायलट राज दत्त अवस्थी ने एम्बुलेंस सड़क के किनारे खड़ा करके घर की महिलाओं के सहयोग से सुरक्षित प्रसव करवाया गया। इसके उपरांत इनको नजदीकी हॉस्पिटल अस्पताल कर्नलगंज में भर्ती करवाया गया, जहां मौजूद चिकित्सक ने जच्चा बच्चा दोनों को स्वस्थ बताया।

युवती से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा

मनकापुर कोतवाली क्षेत्र में अपहरण कर युवती से दुष्कर्म के तीन साल पुराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी प्रथम डॉ. दीनानाथ तृतीय ने अभियुक्त को 10 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अभिनव चतुर्वेदी ने बताया कि मनकापुर क्षेत्र की एक युवती ने 13 मई 2019 को कोतवाली में प्रार्थनापत्र देकर कहा कि अनिल कुमार निवासी शंभूनगर बुटाहा, मनकापुर पांच साल से बहला-फुसलाकर व शादी का झांसा देकर उससे शारीरिक संबंध बनाता रहा। अब वह उसे धोखा देकर कहीं और शादी कर रहा है। पीड़िता की तहरीर पर केस दर्ज कर पुलिस ने विवेचना की और अपहरण कर दुष्कर्म के अपराध का साक्ष्य मिलने पर आरोपी अनिल कुमार के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। विचारण के दौरान न्यायालय ने अपराध साबित होने पर अभियुक्त अनिल कुमार को दोषसिद्ध किया। सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त अनिल कुमार को दुष्कर्म के अपराध में 10 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने से दंडित किया। अदालत के आदेशानुसार जुर्माने की कुल धनराशि में से 75 फीसदी रकम पीड़िता को प्रतिकर के रूप में अदा की जाएगी।

पूर्व मुख्यमंत्री के निधन पर शोक

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के सोमवार की सुबह हुए निधन पर कर्नलगंज के पूर्व विधायक व मंत्री योगेश प्रताप सिंह, नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष व वर्तमान प्रतिनिधि शमीम अहमद अच्छन, निवर्तमान जिला उपाध्यक्ष फहीम अहमद पप्पू, जिला पंचायत सदस्य राजेश मिश्रा, गणेश पाण्डेय, हाजी रमजान, मौलाना इसलाम, सत्य प्रकाश तिवारी, कफील खान, कैसर ठेकेदार, सभासद परवेज आलम, सभासद मोहम्मद इरफान, मोहम्मद खलील सहित अन्य काफी संख्या में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों व संभ्रांत नागरिकों ने दुःख व्यक्त किया है।फहीम अहमद पप्पू ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि नेता जी तीन बार मुख्यमंत्री और दस बार विधायक, सात बार सांसद रहते हुए रक्षा मंत्री रहकर राजनीति करते हुए दबे कुचले हुए लोगों की आवाज बने और पार्टी को मजबूती प्रदान की। उनके निधन से समाजवादी पार्टी की ही नहीं उनके करोड़ों चाहने वालों की हानि हुई है जिसकी कभी भरपाई नहीं की जा सकती है।

बीजा के नाम पर पौने दो लाख की ठगी

कर्नलगंज थाना क्षेत्र के ग्राम बुढ़वलिया निवासी अब्दुल समद ने विदेश में नौकरी के लिए वीजा दिलाने का झांसा देकर एक लाख 72 हजार रुपए ठगने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि पीड़ित ने तीन बार में 172000 रुपया और अपने पुत्र सिरताज का पासपोर्ट उसे दे दिया। दो माह बीतने के बाद भी ज़ब वीजा नहीं मिला तो उसने उसके घर पहुंचकर शिकायत की। इस पर आरोपी ने एक माह का उसने समय मांगा। इस बीच वह दोनों भाई विदेश चले गए। पीड़ित का आरोप है कि एक अक्तूबर को वह वापस घर आया। शनिवार को जब उसके घर जाकर अपने रुपये मांगे तो उसे धमकी देकर मारने के लिए दौड़ा लिया। कोतवाल सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में है। प्रकरण का निस्तारण कराया जायेगा।

जन समस्या मंच ने शोकसभा कर दी श्रद्धांजलि

धरती पुत्र के नाम से विख्यात प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व केंद्रीय रक्षामंत्री मुलायम सिंह यादव के आकस्मिक निधन पर भारतीय जन समस्या निवारण मंच के पदाधिकारियों ने बड़गांव बाजार में अवध पूर्वांचल के प्रभारी व प्रदेश महामंत्री मोहम्मद उमर उर्फ समीर की अध्यक्षता में शोकसभा का आयोजन कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। शोकसभा को सम्बोधित करते हुए समीर ने कहा कि भारतीय राजनीति में डा राममनोहर लोहिया की समाजवादी विचारधारा को जमीन पर साकार करने वाले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भारत सरकार के रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव का निधन राजनीति में एक अपूरणीय क्षति है। सामाजिक न्याय के सशक्त पैरोकार के रूप में उनका अतुलनीय योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। शोकसभा में शामिल लोगों ने दो मिनट मौन रहकर ईश्वर से उनके आत्मा की शांति की प्रार्थना की। इस अवसर पर मुलायम सिंह यादव जी को श्री चरणों में स्थान दे। समाजसेवी अब्दुल नादिर, राम तीरथ प्रजापति, अंशु सोनकर, बाबूराव गौतम, शांति देवी, उमा देवी, नियामत अली, मोहम्मद साजिद, मोहम्मद इसरार आदि मौजूद रहे।

दहेज हत्या के मामले में पति को सात साल की सजा

चार साल पहले दहेज के लिए विवाहिता की हत्या के मामले में जनपद एवं सत्र न्यायाधीश रवीन्द्र कुमार प्रथम ने दोषी पति को सात साल कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जबकि इसी मामले में संदेह से परे साक्ष्य न मिलने पर न्यायालय ने सास व ससुर को दोषमुक्त किया है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी बसंत कुमार शुक्ल ने बताया कि 15 सितंबर 2018 को बस्ती जिले के थाना पैकोलिया क्षेत्र के ग्राम जीतीपुर निवासी राम केवल ने छपिया थाने में तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि उसने ढाई साल पहले अपनी पुत्री माधुरी की शादी रामपाल प्रजापति निवासी ग्राम पायरखास हरैया थाना छपिया से की थी। माधुरी विदा होकर जब ससुराल गई तो दहेज में बाइक और नकदी की मांग की जाने लगी। मांग पूरी न कर पाने पर पति, ससुर राम अचल व सास बुधना देवी उसे प्रताड़ित करते थे। प्रताड़ना से आजिज होकर माधुरी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। केस दर्ज कर पुलिस ने विवेचना की और दहेज हत्या का पुख्ता साक्ष्य मिलने पर आरोपी पति रामपाल, ससुर राम अचल व सास बुधना देवी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। विचारण के दौरान सत्र न्यायालय ने अभियुक्त रामपाल प्रजापति के विरुद्ध दहेज हत्या के अपराध का पुख्ता सबूत मिलने पर दोषसिद्ध किया। इस मामले में निर्णय सुनाते हुए जनपद एवं सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार प्रथम ने अभियुक्त रामपाल प्रजापति को सात साल कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। जबकि दोषसिद्ध न होने पर ससुर राम अचल और सास बुधना देवी को दोषमुक्त कर दिया।

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जानकी शरण द्विवेदी
सम्पादक

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