बस स्टेशन चौकी प्रभारी ने पीड़ित युवक को ही अवैध असलहा संग भेज दिया था जेल
जानकी शरण द्विवेदी
गोंडा। जिले में एक युवक की बेरहमी से पिटाई करके अमानुषिक प्रताड़ना देने तथा उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में आठ युवकों को नामजद करते हुए कई अज्ञात के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर छापेमारी की जा रही है। पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि जिले के वजीरगंज थाना क्षेत्र के चड़़ौवा गांव का निवासी 20 वर्षीय युवक अपने एक दोस्त के साथ बीते 31 अक्टूबर 2022 को नगर कोतवाली थाना क्षेत्र के अन्तर्गत गायत्री पुरम कालोनी में रहने वाले अपने बड़े भाई से मिलने आया था। उसी दिन शाम को घर लौटते वक्त वजीरगंज थाना क्षेत्र के सेहरिया गांव निवासी कप्तान सिंह उर्फ भूपेन्द्र सिंह ने अपने दोस्तों फलाने सिंह निवासी ग्राम कोठा, ढ़काने सिंह निवासी ग्राम भगाही, गुड्डू तिवारी निवासी तिवारी पुरवा, रामू सिंह निवासी विष्णुपुरी कालोनी, मोनू, राजू तथा पिंटू (सभी परिवर्तित नाम) व कई अन्य के साथ उसे लाल बहादुर शास्त्री कालेज चौराहे पर रोक लिया और पास के बाग में ले जाकर डंडे से पिटाई किया। मारपीट के दौरान उन्होंने युवक के सीने पर तमंचा सटाकर जान से मारने की धमकी देते हुए उसके साथ अमानुषिक कृत्य करते हुए वीडियो बनाकर मंगलवार को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। एसपी ने बताया कि प्रकरण संज्ञान में आने पर रोडवेज चौकी प्रभारी राम आशीष मौर्या की तहरीर पर तत्काल आठ युवकों को नामजद करते हुए कई अज्ञात के खिलाफ थाना कोतवाली नगर में भादवि की धारा 147, 148, 149, 323, 504, 506, 307, सेवेन क्रिमनल ला अमेंडमेंड एक्ट व आईटी एक्ट की धारा 66/67 के तहत अभियोग दर्ज करके घटना के मुख्य अभियुक्त कप्तान सिंह उर्फ भूपेन्द्र सिंह पुत्र दृगराज सिंह निवासी ग्राम सेहरिया थाना वजीरगंज को गिरफ्तार कर लिया गया है। कप्तान सिंह के खिलाफ जिले के विभिन्न थानों में जानलेवा हमला करने, गुण्डा एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट, शस्त्र अधिनियम समेत अनेक गंभीर धाराओं में 15 अभियोग पंजीकृत हैं। एसपी ने कहा कि अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज के नेतृत्व में कई टीमें गठित की गई हैं। जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बताते चलें कि घटना के दिन 31 अक्टूबर 2022 को इन्हीं अभियुक्तों ने युवक की पिटाई करने के बाद उसे कट्टा कारतूस के साथ बस स्टेशन चौकी प्रभारी राम अशीष मौर्या के हवाले कर दिया था। उस पर आरोप लगाया था कि वह अवैध असलहे से उन पर हमला करने के लिए आया था, जिसे आपसी विवाद के दौरान पकड़ लिया गया है। चौकी प्रभारी ने उन युवकों की बातों पर यकीन करके बिना किसी जांच पड़ताल के पीड़ित युवक के खिलाफ शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25 के तहत अभियोग दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था। करीब एक पखवारा बाद उसकी प्रताड़ना से सम्बंधित वीडियो सार्वजनिक होने पर एसपी के निर्देश पर राम आशीष मौर्या ने ही इन युवकों के खिलाफ अभियोग दर्ज कराया है।
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जानकी शरण द्विवेदी
