Wednesday, March 4, 2026
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Gonda : अधिवक्ता हत्याकांड में आठ दोषियों को उम्र कैद

जानकी शरण द्विवेदी

गोंडा। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की एक अदालत ने करीब 11 वर्ष पूर्व बलरामपुर जिले में हुई एक अधिवक्ता की हत्या के मामले में मंगलवार को दो महिलाओं समेत आठ अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक को 71 हजार 750 रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) विनय कुमार सिंह और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अवधेश शुक्ल ने बताया कि बलरामपुर जिले में कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के टेढ़ी बाजार मोहल्ला निवासी विनोद कुमार पांडेय ने तीन जुलाई 2012 को थाना कोतवाली देहात जनपद बलरामपुर में तहरीर देकर कहा था कि ग्राम धुसाह में उसके पिता स्वामी दयाल पांडेय के नाम एक प्लाट है, जिसके बगल छोटकऊ लोहार का भी प्लाट है। घटना के दिन ग्राम धुसाह के ही निवासी छोटकऊ, उनके भाई राममूरत, बेटे जितेंद्र, धर्मेंद्र व मानवेंद्र, छोटकऊ की पत्नी सावित्री, लवकुश, अरविंद विश्वकर्मा की पत्नी रीना देवी व मोहल्ला गोविंद बाग निवासी विशाल सैनी उसके पिता के प्लाट पर जबरन कब्जा कर नींव भरने लगे, तो वह और उसके भाई राजेश कुमार पांडेय एडवोकेट ने मौके पर पहुंचकर उन्हें ऐसा करने से मना किया। इससे नाराज होकर सभी ने एक राय होकर जान से मारने की नीयत से हमलावर होकर अपशब्द कहते हुए तलवार, सरिया, ईंट व गुम्मा से मारने लगे। परिणाम स्वरूप उसे, उसके भाई राजेश पांडेय और प्रमोद पांडेय को गंभीर चोटें आईं। गंभीरावस्था में राजेश पांडेय और नानबाबू को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां हालत गंभीर होने पर डाक्टरों ने राजेश को लखनऊ रेफर कर दिया। पुलिस ने सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज कर विवेचना शुरू की। अगले दिन चार जुलाई को लखनऊ में उपचार के दौरान राजेश पांडेय की मृत्यु हो गई। विवेचक ने विवेचना के दौरान हत्या, जानलेवा हमला, मारपीट व जान से मारने की धमकी का पुख्ता साक्ष्य मिलने पर छोटकऊ, राममूरत, जितेंद्र, धमेंद्र, मानवेंद्र, लवकुश, सावित्री देवी, रीना देवी व विशाल सैनी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। बलरामपुर जिले में अधिवक्ताओं ने आरोपियों की तरफ से मुकदमे की पैरवी करने से मना किए जाने पर उच्च न्यायालय के आदेश से वर्ष 2016 में यह मुकदमा गोंडा न्यायालय के क्षेत्राधिकार को स्थानांतरित कर दिया गया। मुकदमे में एक अभियुक्त विशाल सैनी के हाजिर न होने के कारण उसकी पत्रावली अलग कर दी गई। सत्र परीक्षण के दौरान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) पूजा सिंह ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन करते हुए बचाव व अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं को सुनकर संदेह से परे साक्ष्य के आधार पर सभी आठ अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और प्रत्येक को 71 हजार 750 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत के आदेशानुसार अधिरोपित अर्थदंड की आधी धनराशि मृतक के वारिसान को प्रदान की जाएगी। अर्थदण्ड की अदायगी न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

दहेज हत्या के दोषी पति को 10 वर्ष की कैद

इटियाथोक में तीन साल पहले दहेज के लिए हत्या के मामले में मंगलवार को न्यायालय ने फैसला सुनाया। दोषी को पति को 10 साल कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अभिनव चतुर्वेदी ने बताया कि इंटियाथोक के ग्राम अहिरौलिया निवासी मंगल प्रसाद सोनकर ने थाने में तहरीर दी थी। इसमें कहा कि उसने अपने बेटी सुनीता देवी का विवाह ग्राम जगतापुर निवासी अमरेश कुमार से किया था। ससुराल वाले दहेज की मांग कर उसे प्रताड़ित करते थे। 28 मार्च 2020 को फोन आया कि सुनीता ने फांसी लगा ली है। मंगल ने दहेज हत्या का आरोप लगाकर पति अमरेश कुमार व ससुर जोखू उर्फ मिट्ठू समेत चार के खिलाफ केस दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना कर अमरेश व जोखू के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। ट्रायल के दौरान जोखू की मृत्यु हो गई। जबकि अमरेश को दोषसिद्ध किया गया। मंगलवार को निर्णय सुनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय डॉ. दीनानाथ तृतीय ने अमरेश को 10 साल कठोर कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।

ग्राम प्रधान के पति व पुत्र को सजा

उमरी बेगमगंज में युवक पर बाइक चढ़ाकर घायल करने व मारपीट के मामले में न्यायालय ने ग्राम प्रधान के दोषी पति व पुत्र को दो साल कारावास और तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विनय कुमार सिंह ने बताया कि उमरी बेगमगंज के ग्राम मरगूबपुर के रोहित पांडेय ने थाने में तहरीर देकर कहा कि छह अक्तूबर 2018 को उसका भतीजा जय पांडेय, ओम पांडेय व भतीजी अन्नू पांडेय बुढ़ियाबारी पुरवा भैरमपुर निवासी रामकरन तिवारी के यहां से कोचिंग पढ़कर घर लौट रहे थे। रास्ते में सकरी पुलिया पर गांव के सौरभ पांडेय व उनके पिता राजेंद्र पांडेय उर्फ तित्तर (वर्तमान ग्राम प्रधान रेखा पांडेय के पति) बाइक से आ गए। सौरभ पांडेय ने मार डालने की नीयत से भतीजे जय पांडेय पर बाइक चढ़ा दी। इससे उसे गंभीर चोटें आईं। वादी की तहरीर पर केस दर्ज कर पुलिस ने विवेचना की और दोनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। ट्रायल के दौरान न्यायालय ने सौरभ पांडेय व राजेंद्र पांडेय को दोष सिद्ध किया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम पूजा सिंह ने दोषी सौरभ पांडेय व राजेंद्र पांडेय को दो-दो साल सश्रम कारावास और तीन तीन हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।

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