जानकी शरण द्विवेदी
गोंडा। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में नजूल सम्पत्ति को अनुचित तरीके से खरीदने व बिक्री करने वालों के खिलाफ धोखाधड़ी का अभियोग दर्ज कराया गया है। यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने बताया कि गोंडा नगर पालिका के रिकाबगंज मोहल्ले में स्थित नजूल भूमि खाता संख्या 4551/1 व गाटा संख्या 1628/1 नजूल भूमि रजिस्टर नम्बर 45 पर मुन्नी देवी, संतोष, सीमा व अमरेश कुमार के नाम दर्ज थी। जमीन के पट्टे की अवधि काफी पहले ही समाप्त हो चुकी थी, किंतु इस जमीन के पट्टे का नवीनीकरण कराने के बजाय कब्जाधारकों ने इसे सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना मोहम्मद शाकिर को बेंच दिया। इस भूमि को बिक्री करने का कोई कानूनी अधिकार मुन्नी देवी व अन्य को नहीं था। आनन्द नगर पेरी निवासी नदीम सिद्दीकी ने नवम्बर 2022 में इस सरकारी सम्पत्ति के अनधिकृत खरीद फरोख्त की शिकायत प्रशासन से की थी। प्रकरण की सघनता से जांच कराए जाने पर क्रेता और विक्रेताओं द्वारा कूटरचना, जाली व फर्जी दस्तावेज के आधार पर साजिशन बैनामा किए जाने की पुष्टि हुई। इस पर प्रभारी नजूल निरीक्षक की ओर से क्रेता और विक्रेताओं मो. शाकिर, मुन्नी देवी व अन्य के खिलाफ भादवि की धारा 419, 420, 467, 468 और 471 के तहत स्थानीय कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है। डीएम ने कहा कि सरकारी सम्पत्ति के अनुचित हस्तांतरण करने वालों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।
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