Gda : 10 वर्ष की कैद, एक लाख जुर्माना
जानकी शरण द्विवेदी
गोंडा। जिले की एक अदालत ने मंगलवार को नशे के एक सौदागर को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की अदायगी न करने पर दो वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतना होगा। विशेष लोक अभियोजक अनुपम शुक्ला के अनुसार, 25 जनवरी 2019 को राजकीय रेलवे पुलिस के उपनिरीक्षक सुरेश साहनी ने गोंडा जंक्शन रेलवे स्टेशन से हीरा लाल मौर्या (22) निवासी कस्बा पचपेड़वा जनपद बलरामपुर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 110 ग्राम अल्प्राजोलम पाउडर बरामद किया था। इस आधार पर उसके विरुद्ध स्थानीय थाने पर स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 8/21/22 के तहत अभियोग दर्ज कर विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। सत्र परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी प्रथम सूर्य प्रकाश सिंह ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन करते हुए अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास तथा एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की अदायगी न करने पर दो वर्ष के अतिरिक्त साधारण कारावास की सज़ा भुगतना होगा। दौरान विचारण जेल में बिताई गई अवधि कारावास की अवधि के आगणन में समायोजित की जाएगी।
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