Gda : हत्यारोपी को सश्रम आजीवन कारावास
जानकी शरण द्विवेदी
गोंडा। जिले की एक अदालत ने गुरुवार को करीब दो पूर्व हुई हत्या के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास व एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अमित कुमार पाठक के अनुसार, जिले के कर्नलगंज थाना क्षेत्र के गनवलिया निवासी विपुल कुमार ने 13 जून 2022 को स्थानीय थाने पर सूचना दिया कि उनके पिता भरत राम शुक्ला की घर के पीछे बने शौचालय टैंक की सफाई करने के दौरान उनके पट्टीदार आकाश कुमार शुक्ला द्वारा कुदाल से हमला कर हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर स्थानीय थाने पर हत्या का अभियोग पंजीकृत कर विवेचना के उपरांत निरीक्षक वेद प्रकाश शुक्ला ने साक्ष्य संकलित करते हुए आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। सत्र परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश (एमपी एमएलए कोर्ट) राजेश कुमार-तृतीय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन करते हुए बचाव व अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं और गवाहों को सुनकर आरोपी को दोषी ठहराते हुए सश्रम आजीवन कारावास तथा एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। एसपी विनीत जायसवाल ने बताया कि आरोपियों को सजा दिलाने में एडीजीसी अमित पाठक, कोर्ट मोहर्रिर महिला आरक्षी नंदिनी पाण्डेय, थाना कर्नलगंज के पैरोकार मुख्य आरक्षी दीनबंधु दुबे ने विशेष भूमिका अदा की।
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