Gda : भांजी की हत्या में मामी को उम्र कैद

जानकी शरण द्विवेदी

गोंडा। जिले की एक अदालत ने सोमवार को करीब दो वर्ष पूर्व मासूम भांजी की हत्या के जुर्म में मामी को सश्रम आजीवन कारावास और 22 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माने की रकम अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) हर्षवर्धन पांडेय के अनुसार, बहराइच जिले के फखरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम लालपुर जलालपुर निवासी मो. रहीम पुत्र मो. करीम ने 19 अप्रैल 2022 को गोंडा जिले के कर्नलगंज थाने में अपनी मासूम पुत्री अल्फिसा (पांच) की हत्या कर साक्ष्य मिटाने का अभियोग दर्ज कराया था। वादी का कहना था कि वह अपनी अपनी पत्नी सोनी व तीन बेटियों के साथ कर्नलगंज थाना क्षेत्र के ग्राम गौरवा खुर्द साईं तकिया में अपने ससुर के साथ रहता था। करीब आठ माह पूर्व निकाह कर आई उसके बड़े साले रवि अहमद की पत्नी नज्जो (22) उसकी पत्नी से अक्सर लड़ाई किया करती थी। उसका कहना था कि हम सपरिवार उसके घर से चले जाएं। 18 अप्रैल 2022 को पूरे दिन रज्जो ने इन्हीं सब बातों को लेकर सोनी से झगड़ा किया। रात में सोने के समय कमरे में अकेले डर लगने का बहाना बनाकर उसने अल्फिसा को अपने पास बुलाकर सुला लिया। प्रतिशोधवश रात में ही उसने गला दबाकर मासूम की हत्या करके शव पास के तालाब में फेंक दिया। सुबह अल्फिसा के बारे में पूछताछ करने पर रज्जो ने बताया कि वह तड़के चार बजे ही उसके पास से चुपचाप उठकर चली गई थी। बाद में तालाब से उसका शव बरामद किया गया।
पाण्डेय ने बताया कि स्थानीय थाने पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की गई। विवेचक ने साक्ष्य संकलन करके नज्जो के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। सत्र परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी प्रथम सूर्य प्रकाश सिंह ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन करते हुए बचाव व अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं और गवाहों को सुनकर नज्जो को मासूम की हत्या कर साक्ष्य मिटाने का दोषी माना और उसे भादवि की धारा 302 के तहत सश्रम आजीवन कारावास और 20 हजार रुपए अर्थदंड तथा भादवि की धारा 201 के तहत दो वर्ष के साधारण कारावास और दो हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने की दशा में आठ माह की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अब तक जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी। एसपी विनीत जायसवाल ने बताया कि आरोपियों को सजा दिलाने में एडीजीसी हर्षवर्धन पांडेय, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल श्रीधर पाठक, थाना कौड़िया के पैरोकार मुख्य आरक्षी दीनबंधु दूबे व कोर्ट मोहर्रिर महिला आरक्षी नम्रता चौधरी ने विशेष भूमिका अदा की।

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