Gda : बैंक अधिकारियों को कोर्ट से मिली राहत
FIR के लिए अदालत पहुंचा था बैंक का खजांची
जानकी शरण द्विवेदी
गोंडा। इंडियन बैंक के सहायक महाप्रबंधक हेमंत मिश्रा व तीन अन्य बैंक अधिकारियों के विरुद्ध एक मातहत कर्मचारी द्वारा दुर्भावना वश दलित उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराने के प्रयासों को अदालत ने तड़का झटका दिया है। अदालत ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिए गए कई निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि उपरोक्त विधि व्यवस्था के अवलोकन तथा प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियों के मद्देनजर मामले की विवेचना कराया जाना उचित परिलक्षित नहीं होता। यह जानकारी देते हुए इंडियन बैंक के वरिष्ठ अधिवक्ता व सिविल बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष विवेक मणि श्रीवास्तव ने शुक्रवार को बताया कि इंडियन बैंक में प्रधान रोकड़िया के पद पर तैनात राकेश कुमार ने 28 दिसम्बर 2022 को कई जमाकर्ताओं से नकद जमा राशि प्राप्त करके उन्हें रसीद प्रदान किया किंतु जमा रकम उनके खातों में पोस्ट न करके खुद हड़प लिया। मामले की शिकायत होने पर बैंक की आंतरिक जांच में राकेश कुमार को धोखाधड़ी तथा गबन का दोषी पाया गया। परिणाम स्वरूप उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध थाना कोतवाली नगर में मुकदमा अपराध संख्या 25/2023 अन्तर्गत धारा 406, 420 आईपीसी का अभियोग दर्ज कराया गया। उन्होंने बताया कि खुद को कानूनी शिकंजे में फंसता देख राकेश कुमार ने बैंक अधिकारियों को अपने विरुद्ध शुरू की गई विभागीय व विधिक कार्रवाई वापस लेने अन्यथा उन्हें गंभीर मुकदमों में फंसाने की धमकी दी। इसी के मद्देनजर उसने बैंक के चार अधिकारियों सुनील कुमार सहगल, सुशील कुमार, सुधीर कुमार व हेमंत मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाते हुए 23 अगस्त 2023 को विशेष न्यायाधीश (एससी एसटी एक्ट) की अदालत पर दंप्रसं की धारा 156(3) के तहत प्रार्थना पत्र देकर प्रकरण में मुदकमा दर्ज कर पुलिस को विवेचना करने का आदेश दिए जाने का अनुरोध किया। प्रकीर्ण फौजदारी वाद संख्या 510/2023 पर सुनवाई करते हुए बैंक के अधिवक्ता द्वारा दी गई दलीलों के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि राकेश कुमार द्वारा बैंक अधिकारियों के विरुद्ध पेशबंदी में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एससी एसटी एक्ट) नासिर अहमद ने शुक्रवार को अपने आदेश में कहा कि प्रश्नगत प्रकरण में विवेचना कराया जाना उचित परिलक्षित नहीं होता है। इसलिए इसे खारिज किया जाता है।
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