Gda : बलात्कार के दो मामलों में सजा, जुर्माना

जानकी शरण द्विवेदी

गोंडा। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की एक अदालत ने मंगलवार को दुष्कर्म तथा जानमाल की धमकी देने के दो अलग-अलग मामलों में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 22-22 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की अदायगी न कर पाने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) हर्षवर्धन पाण्डेय ने बुधवार को बताया कि जिले के इटियाथोक थाने में एक महिला ने ग्राम लक्ष्मनपुर लालनगर निवासी सहजराम (42) के खिलाफ 21 मार्च 2018 की रात में घर में घुसकर उसके खिलाफ बलात्कार किए जाने का अभियोग पंजीकृत कराया था। आरोप था कि सहजराम ने उसके पति की गैर मौजूदगी में रात में चुपके से उसके घर में घुसकर बच्चों को मार डालने की धमकी देकर उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस ने विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। सत्र परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी प्रथम) सूर्य प्रकाश सिंह ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन करते हुए बचाव व अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं और गवाहों को सुनकर आरोपी सहजराम को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 22 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
पाण्डेय ने बताया कि इसी अदालत ने मंगलवार को ही बलात्कार के एक अन्य मामले में भी दोषी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 22 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। उन्होंने बताया कि जिले के कर्नलगंज थाना क्षेत्र की निवासी एक युवती ने वीरेंद्र कुमार (32) के खिलाफ बलात्कार किए जाने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप के अनुसार, वह युवती को बहला फुसलाकर पिछले दो साल से बलात्कार कर रहे थे। बाद में उसकी शादी तय हो जाने के बाद 28 मार्च 2020 को घर में घुसकर बलात्कार किया और शादी करने पर जान से मार डालने की धमकी दी। विवेचक ने साक्ष्य संकलन के उपरांत आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र अदालत प्रेषित किया। सत्र परीक्षण के दौरान न्यायाधीश ने पत्रावली इस मामले में भी आरोपी वीरेंद्र को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 22 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने कहा कि जुर्माने की रकम अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोनों मामलों में अर्थदंड की आधी रकम पीड़िताओं को प्रदान की जाएगी। आरोपियों को सजा दिलाने में सरकारी वकील हर्षवर्धन पाण्डेय, मॉनिटरिंग सेल के प्रभारी प्रदीप शुक्ला, थाना इटियाथोक के पैरोकार शैलेंद्र व कर्नलगंज के दीनबन्धु दूबे तथा कोर्ट मोहर्रिर सुषमा यादव ने प्रभावी भूमिका अदा की।

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