Tuesday, March 3, 2026
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Gda : नशे के कारोबारी को सजा, 25000 जुर्माना

संवाददाता

गोंडा। जिले की एक अदालत ने मंगलवार को नशे के एक सौदागर को तीन वर्ष का सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की अदायगी न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सज़ा भुगतनी होगी। विशेष लोक अभियोजक अनुपम शुक्ला के अनुसार, छपिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मल्हीपुर निवासी नासिर (35) पुत्र अजीज के पास से 22 जून 2019 को उपनिरीक्षक वीरेंद्र पाल ने एक किलो तीन सौ ग्राम गांजा के साथ बरामद किया था। दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार, गश्त के दौरान उन्हें एक अज्ञात व्यक्ति आता दिखाई दिया। संदिग्ध प्रतीत होने पर उसे पकड़कर तलाशी लिया तो उसके पास से एक किलो तीन सौ ग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर प्रकरण की विवेचना करने के बाद आरोप पत्र अदालत पर भेज दिया। सत्र परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी प्रथम सूर्य प्रकाश सिंह ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन करते हुए अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष की क़ैद व पचीस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की अदायगी न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सज़ा भुगतनी होगी। दौरान विचारण जेल में बिताई गई अवधि कारावास की अवधि के आगणन में समायोजित की जाएगी।

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