Gda : दहेज हत्या में पति, सास व ससुर को कैद

जानकी शरण द्विवेदी

गोंडा। जिले की एक अदालत ने शुक्रवार को करीब छह वर्ष पूर्व हुए एक दहेज हत्या के मामले में मृतका के पति, सास व ससुर को दोषी ठहराते हुए दस-दस वर्ष की कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हर्षवर्धन पांडेय के अनुसार, जिले के कर्नलगंज थाना क्षेत्र के ग्राम हरसिंहपुर (लोधनपुरवा) निवासी मोहर्रम अली ने कौड़िया थाने में दर्ज कराए गए प्राथमिकी में कहा था कि उसने वर्ष 2018 में अपनी पुत्री मोशमाबानो की शादी ग्राम भगहरिया पूरे मितई निवासी मोहम्मद नईम के साथ पर्याप्त दान दहेज देकर किया था। ससुराल में उसे मोटर साइकिल व सोने की जंजीर की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जाता था। दहेज की मांग पूरी न होने पर पति मोहम्मद नईम, ससुर मो. हफीज व सास कमरजहां ने उसे मारकर फांसी पर लटका दिया। स्थानीय पुलिस ने दहेज हत्या सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अभियोग की विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय पर प्रेषित किया। सत्र परीक्षण के दौरान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सूर्य प्रकाश सिंह ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन करते हुए बचाव व अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं और गवाहों को सुनकर आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 10-10 वर्ष की कैद तथा तीन-तीन हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। एसपी विनीत जायसवाल ने बताया कि आरोपियों को सजा दिलाने में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हर्षवर्धन पांडेय के साथ ही प्रभारी मॉनिटरिंग सेल श्रीधर पाठक, थाना कौडिया के पैरोकार मुख्य आरक्षी राजेन्द्र प्रसाद व कोर्ट मोहर्रिर महिला आरक्षी नम्रता चौधरी ने विशेष भूमिका अदा की।
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