Gda : दलित किशोरी से गैंगरेप में चार को सजा
जानकी शरण द्विवेदी
गोंडा। जिले की एक अदालत ने मंगलवार को करीब ढ़ाई वर्ष पूर्व दलित किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए 25-25 वर्ष की कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की अदायगी न करने पर अतिरिक्त सज़ा भुगतनी होगी। विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार सिंह व सुनील कुमार मिश्रा ने संयुक्त रूप से बताया कि जिले के कोतवाली नगर थाना क्षेत्र की निवासी एक दलित महिला ने 10 फरवरी 2022 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री आठवीं की परीक्षा देकर विद्यालय से घर वापस लौट रही थी। रास्ते में एक मैरिज हाल के पास राजा ने उसे पकड़ लिया तथा पास ही में नवनिर्मित घर के पीछे सुनसान जगह पर ले जाकर अपने तीन साथियों रिजवान, इजराइल तथा महफूज के साथ बारी-बारी से दुराचार किया। विवेचक ने साक्ष्य संकलन करते हुए चारों के विरुद्ध भादवि की धारा 376डी, 506, पाक्सो एक्ट की धारा 5ट/6 तथा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)5 के तहत आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। सत्र परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन करते हुए बचाव व अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं और गवाहों को सुनकर सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 25-25 वर्ष की कैद व 30-30 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की अदायगी न करने पर दो-दो वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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