Gda : तीन हत्यारों को आजीवन कारावास

जानकी शरण द्विवेदी

गोंडा। जिले की एक अदालत ने करीब 13 वर्ष पूर्व हुई एक युवक की हत्या के मामले में तीन अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए गुरुवार को सश्रम आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अभिनव चतुर्वेदी के अनुसार, जिले के खरगूपुर थाना क्षेत्र के ग्राम डुड़वा (पिपरा चौबे) निवासी राजेश कुमार चतुर्वेदी ने 20 फरवरी 2011 को स्थानीय थाने पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उनका बेटा मुकेश कुमार चतुर्वेदी बीए द्वितीय वर्ष का छात्र था। 18 फरवरी को वह गन्ना कटवाने के लिए खेत में गया था, लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटा। दूसरे दिन पता चला कि मुकेश को लक्ष्मनपुर निवासी बब्बू दूबे उर्फ दिलीप कुमार व स्वामी दयाल मोटर साइकिल पर बैठाकर ले जा रहे थे। 20 फरवरी को दोपहर बाद मुकेश का शव रसीदे की बगिया में बरामद हुआ। प्राथमिकी के अनुसार, गांव निवासी कालिका पांडेय की पुत्री की शादी नकछेद के पुत्र जगदेव के साथ हुई थी। लड़की को लाने-ले जाने को लेकर उनके मध्य आपस में विवाद चल रहा था, जिसके लिए अक्सर पंचायत होती रहती थी। पड़ोसी होने के नाते हम (राजेश, मुकेश आदि) कालिका पांडेय की मदद करते थे। एक पंचायत के दौरान नकछेद की मुकेश से कहासुनी हो गई थी। तब नकछेद ने उसे देख लेने की धमकी दी थी।
चतुर्वेदी के अनुसार, इस आधार पर वादी की तहरीर पर चार अभियुक्तों बब्बू दूबे (38), स्वामी दयाल (58), नकछेद (60) व एक अन्य नाबालिग के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। विवेचक की रिपोर्ट पर नाबालिग को किशोर अपचारी घोषित करके उसकी पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड को प्रेषित कर दी गई। तीन अन्य अभियुक्तों के नाम पर अदालत ने विचारण शुरू किया। सत्र परीक्षण के दौरान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी नवीन नम्रता अग्रवाल ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन करते हुए बचाव व अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं और गवाहों को सुनकर गुरुवार की देर शाम अभियुक्तों को हत्या का दोषी करार देते हुए बब्बू दूबे, स्वामी दयाल और नकछेद उर्फ छेदी को भादवि की धारा 302/34 के तहत आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने की दशा में एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। अब तक जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी। एसपी विनीत जायसवाल ने बताया कि आरोपियों को सजा दिलाने में एडीजीसी अभिनव चतुर्वेदी, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल श्रीधर पाठक, थाना खरगूपुर के पैरोकार आरक्षी अटल कुमार व कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी सौरभ प्रताप सिंह ने विशेष भूमिका अदा की।

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