Gda : तीन मामलों में छह दोषियों को सजा

जानकी शरण द्विवेदी

गोंडा। जिले की दो अदालतों ने तीन अलग-अलग मामलों में शुक्रवार को कुल छह अभियुक्तों को कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि अदा न करने पर सभी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता घनश्याम पांडेय के अनुसार, थाना कोतवाली नगर में तैनात उपनिरीक्षक अजय कुमार पाण्डेय ने 06 दिसम्बर 2020 को कौड़िया थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम ठड़क्की पुरवा निवासी रघुवंश मणि उर्फ उमेश उर्फ रमेश तिवारी पुत्र दीप नारायण तथा मल्लापुर मौजा गौंसिहा निवासी अविनाश चंद्र उर्फ लल्लन पुत्र राम करन शुक्ला के पास से फर्जी व कूटरचित अभिलेखों के साथ एक मोटर साइकिल बरामद करते हुए भादवि की धारा 411, 413, 419, 420, 467, 468, 471 के तहत अभियोग दर्ज कराया था। पुलिस ने प्रकरण की विवेचना करने के बाद 07 जनवरी 2021 को दोनों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय पर भेज दिया। सत्र परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम/विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन करते हुए बचाव व अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं और गवाहों को सुनकर शुक्रवार को दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए दस वर्ष का सश्रम कारावास व 22 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की अदायगी न करने पर 22 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
इसी प्रकार अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी प्रथम ने सूर्य प्रकाश सिंह ने आज दहेज हत्या के जुर्म में पति, सास व ससुर को दोषी करार देते हुए दस वर्ष की कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक अनुपम शुक्ल ने बताया कि कटरा बाजार थाना क्षेत्र के मंगुरही निवासी मुंशीलाल ने चुटियापुर कलवारी निवासी कृष्ण कुमार उर्फ छग्गू, भगौती उर्फ फूलन तथा सुमिता उर्फ सुमिरता के विरुद्ध 15 फरवरी 2019 को दहेज हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी के अनुसार, मुंशीलाल ने अपनी पुत्री की शादी कृष्ण कुमार के साथ किया था तथा हैसियत के अनुसार दान-दहेज भी दिया था। इसके बावजूद आरोपी इससे संतुष्ट नहीं थे और आए दिन दहेज के लिए उसकी पुत्री को प्रताड़ित करते थे। दहेज की मांग पूरी न होने पर उन्होंने उसकी पुत्री को मार डाला। पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर प्रकरण की विवेचना करने के बाद आरोप पत्र अदालत पर भेजा। सत्र परीक्षण के दौरान अदालत ने अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहन परिशीलन करने के पश्चात तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आज 10-10 वर्ष के कारावास 12-12 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की अदायगी न करने पर तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी प्रथम ने ही एक अन्य मामले में शुक्रवार को दुष्कर्म के एक आरोपी को दोषी करार देते हुए आठ वर्ष की कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई। एसपीओ ने बताया कि उमरी बेगमगंज थाना क्षेत्र के ग्राम अकौनी पूरे रैकवार निवासी शिव कुमार (42) पुत्र झब्बर के विरुद्ध एक महिला ने सितम्बर 2019 में दुष्कर्म करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने प्रकरण की विवेचना करने के बाद आरोप पत्र अदालत पर भेजा। सत्र परीक्षण के दौरान न्यायाधीश ने अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन करते हुए आरोपी को दोषी करार देते हुए आठ वर्ष की क़ैद व बाइस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की अदायगी न करने पर सात माह की अतिरिक्त सज़ा भुगतनी होगी।

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