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Gda : जानलेवा हमले के चार आरोपियों को सजा

जानकी शरण द्विवेदी

गोंडा। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में करीब पांच वर्ष पुराने जानलेवा हमले के मामले में अदालत ने शनिवार को चार अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) बसंत कुमार शुक्ला ने आज यहां बताया कि खरगूपुर थाना क्षेत्र के बीरपुर झलहिया निवासी वजीर पुत्र जव्वार ने चार अभियुक्तों अब्दुल मतीन, रिजवान, बिलाल व कलीम के खिलाफ लाठी डंडे से पीटने का मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचक ने विवेचना के उपरांत साक्ष्य संकलन करते हुए सभी आरोपियों के खिलाफ भादवि की धारा 325, 308 व 323 भादवि के तहत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। डीजीसी के अनुसार, सत्र परीक्षण के दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिता राज ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन करते हुए बचाव व अभियोजन पक्ष के गवाहों के आधार पर चारों अभियुक्तों को पांच वर्ष की सजा तथा पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की धनराशि जमा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतना होगा। सत्र परीक्षण के दौरान जेल में बिताई गई अवधि कुल सजा में समायोजित की जाएगी।

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