Gda : चरस की तस्करी में दो वर्ष की सजा, जुर्माना

संवाददाता

गोंडा। जिले की एक अदालत ने साढ़े तीन वर्ष पूर्व एक युवक के पास से 170 ग्राम अवैध चरस बरामद करने के मामले में सोमवार को दो वर्ष के सश्रम कारावास और 15 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह जानकारी देते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अनुपम शुक्ल ने आज यहां बताया कि थाना कोतवाली नगर के पांडेय बाजार पुलिस चौकी प्रभारी कृष्ण कुमार सिंह ने 31 जनवरी 2021 को हमराहियों के सहयोग से आसिफ (23) निवासी मोहल्ला तोपखाना के पास से 170 ग्राम अवैध चरस बरामद करके एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत अभियोग पंजीकृत किया था। विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। सत्र परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) सूर्य प्रकाश सिंह ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन करते हुए बचाव व अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं और गवाहों को सुनकर आसिफ को मादक पदार्थ के अवैध तस्करी के लिए दोषी ठहराते हुए दो वर्ष के सश्रम कारावास व 15 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई। जुर्माने की रकम अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। आसिफ को सजा दिलाने में प्रभारी मॉनिटरिंग सेल श्रीधर पाठक, पैरोकार मुख्य आरक्षी अशोक कुमार तथा कोर्ट मोहर्रिर महिला आरक्षी नम्रता चौधरी ने विशेष भूमिका अदा की।

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