Gda : किशोरी से दुष्कर्मी को 20 साल की सजा

जानकी शरण द्विवेदी

गोंडा। जिले की एक अदालत ने शुक्रवार को करीब पांच वर्ष पूर्व एक किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने तथा उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास व 30 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार सिंह ने आज यहां बताया कि जिले के थाना कोतवाली नगर में वर्ष 2019 में एक नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का अभियोग दर्ज कराया गया था। विवेचक ने किशोरी को बरामद करके चिकित्सीय परीक्षण व मजिस्ट्रेट के समक्ष कलमबंद बयान कराया। विवेचना में दुष्कर्म की पुष्टि होने पर आरोपी हरिनंदन गुप्ता उर्फ नंदन निवासी ठठेरी बाजार को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ भादवि की धारा 363, 366, 376 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 5/6 के तहत आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। अशोक सिंह के अनुसार, सत्र परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो कोर्ट) राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन करते हुए बचाव व अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं और गवाहों को सुनकर आरोपी नंदन (30) को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास व 30 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। एसपी विनीत जायसवाल ने बताया कि आरोपियों को सजा दिलाने में विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार सिंह के साथ ही प्रभारी मॉनिटरिंग सेल श्रीधर पाठक, थाना कौड़िया के पैरोकार मुख्य आरक्षी अशोक कुमार व कोर्ट मोहर्रिर महिला आरक्षी संध्या चौरसिया ने विशेष भूमिका अदा की।

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