Gda : किशोरी के दुष्कर्मी को 20 वर्ष की कैद

जानकी शरण द्विवेदी

गोंडा। जिले की एक अदालत ने सोमवार को करीब पांच वर्ष पूर्व एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने तथा उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 35 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार सिंह व सुनील कुमार मिश्र ने बताया कि जिले के खोंड़ारे थाना क्षेत्र के एक गांव की निवासी महिला ने 10 दिसम्बर 2019 को अपनी 17 वर्षीय बेटी को आकाश उर्फ राजकुमार सेन (38) निवासी संजय नगर थाना आधारताल जिला जबलपुर (मप्र) के खिलाफ बहला फुसलाकर भगा ले जाने का अभियोग दर्ज कराया था। विवेचक ने आरोपी के साथ किशोरी को बरामद कर चिकित्सीय परीक्षण तथा कलमबंद बयान कराया। विवेचना में युवक द्वारा किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने तथा धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किए जाने की पुष्टि हुई। इस आधार पर विवेचक ने आरोपी के खिलाफ भादवि की धारा 363, 366, 376, 506 तथा पाक्सो एक्ट की धारा 5/6 के तहत आरोप पत्र प्रेषित किया। अभियोजक द्वय के अनुसार, सत्र परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो कोर्ट) राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन करते हुए बचाव व अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं और गवाहों को सुनकर आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 35 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। एसपी विनीत जायसवाल ने बताया कि आरोपियों को सजा दिलाने में थाना खोंडारे के पैरोकार मुख्य आरक्षी रवि उपाध्याय व कोर्ट मोहर्रिर ने विशेष भूमिका अदा की।

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