Gda : अफीम की तस्करी में तीन को सजा व जुर्माना
संवाददाता
गोंडा। जिले की एक अदालत ने करीब पांच वर्ष पूर्व तीन युवकों के पास से अवैध अफीम बरामद किए जाने के मामले में सभी को दोषी ठहराते हुए दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास और छह-छह हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह जानकारी देते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अनुपम शुक्ल ने आज यहां बताया कि थाना कोतवाली नगर की पुलिस ने 17 अप्रैल 2019 को राम अनुज निवासी मोहम्मदपुर फत्तेपुर थाना कोतवाली नगर बलरामपुर, राधेश्याम निवासी शाकुहिया थाना कोतवाली देहात जिला बलरामपुर व बलराम चौहान निवासी थाना ललिया जिला बलरामपुर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से क्रमशः 584 ग्राम अफीम बरामद करके एनडीपीएस एक्ट की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया था। विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। सत्र परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी प्रथम सूर्य प्रकाश सिंह ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन करते हुए बचाव व अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं और गवाहों को सुनकर तीनों अभियुक्तों को मादक पदार्थ के अवैध तस्करी के लिए दोषी ठहराते हुए सभी को दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास व छह-छह हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माने की रकम अदा न करने पर प्रत्येक को एक-एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। तीनों अभियुक्तों को सजा दिलाने में प्रभारी मॉनिटरिंग सेल श्रीधर पाठक, पैरोकार मुख्य आरक्षी अशोक कुमार तथा कोर्ट मोहर्रिर महिला आरक्षी नम्रता चौधरी ने विशेष भूमिका अदा की।
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