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Gda : पूर्व सांसद पर कोर्ट ने लगाया 500 रुपए का अर्थदंड

अदालत में झूठा साक्ष्य देने के मामले में चल रही कार्यवाही समाप्त

जानकी शरण द्विवेदी

गोंडा। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की एक अदालत ने मंगलवार को कैसरगंज से भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर 500 रुपए का अर्थदंड लगाते हुए झूठा साक्ष्य देने के मामले में चल रही कार्यवाही समाप्त कर दी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) विनय सिंह व अवनीश द्विवेदी के अनुसार, वर्ष 1990 में नवाबगंज थाने में दर्ज कराए गए एक अभियोग में बृजभूषण शरण सिंह ने आरोप लगाया था कि आठ सितंबर 1990 को शाम करीब चार बजे वह मोहल्ला पड़ाव स्थित अपने घर पर साथियों के साथ मौजूद थे। उसी समय जिले के नगर कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम रुद्रपुर बिसेन निवासी उग्रसेन सिंह, थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के पंडरी कृपाल निवासी वीरेंद्र कुमार मिश्र और पाठकपुरवा खैरा कॉलोनी निवासी रमेश चंद्र मिश्र आए और बातचीत करने लगे। वार्ता के दौरान आक्रोश में आकर उग्रसेन सिंह ने जान से मारने की नीयत से उन पर तमंचे से फायर कर दिया, लेकिन वह बाल-बाल बच गए। उनके साथ मौजूद वीरेंद्र कुमार मिश्र और रमेश चंद्र मिश्र ने उन पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उनके हाथ में चोट आई। किंतु मौके पर मौजूद लोगों के हस्तक्षेप से वह बच गए और सभी को पकड़ लिया गया।

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पुलिस ने विवेचना के उपरांत साक्ष्य संकलित करते हुए तीनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। सत्र परीक्षण के दौरान दो अभियुक्तों उग्रसेन सिंह और रमेश चंद्र मिश्र की मृत्यु हो गई, जबकि वादी मुकदमा बृजभूषण शरण सिंह ने न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त वीरेंद्र कुमार मिश्र को पहचानने से इंकार कर दिया तथा कहा कि इन्होंने उन पर जानलेवा हमला नहीं किया था। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपी को दोषमुक्त करने की मांग की। इस पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय ने 11 सितंबर 2024 को अपने फैसले में उन्हें दोषमुक्त कर दिया। साथ ही अदालत ने आरोपी के विरुद्ध अदालत के समक्ष झूठा साक्ष्य देने के संबंध में वादी मुकदमा बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रकीर्ण दांडिक वाद दर्ज करने का आदेश दिया।

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17 सितंबर 2024 को वाद पंजीकृत कर प्रकरण सुनवाई के लिए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत पर पेश हुआ। अदालत ने बृजभूषण शरण सिंह को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए सम्मन जारी किया, किंतु वह अदालत में उपस्थित नहीं हुए। परिणाम स्वरूप अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। सोमवार को उन्होंने अदालत में उपस्थित होकर अनुपस्थिति के लिए क्षमा याचना की तो अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) राजेश कुमार ने गैर जमानती वारंट निरस्त कर दिया तथा जुर्म इकबाल के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के लिए आज (18 मार्च 2025) की तिथि तय की। द्विवेदी ने बताया कि आज सुनवाई के दौरान अदालत ने पूर्व सांसद पर 500 रुपए का अर्थदंड लगाते हुए प्रकरण को समाप्त कर दिया।

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