Tuesday, January 13, 2026
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विदेश राज्यमंत्री समेत 5 के खिलाफ FIR का आदेश

एमपी एमएलए कोर्ट ने कहा-अभियोग दर्ज कर विवेचना करे मनकापुर पुलिस

जानकी शरण द्विवेदी

गोंडा। उत्तर प्रदेश में गोंडा जिले की एक अदालत ने सोमवार को केंद्रीय विदेश राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह, उनके प्रतिनिधि राजेश सिंह सहित पांच लोगों के खिलाफ जान-माल की धमकी दिए जाने का मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश मनकापुर थाने की पुलिस को दिया है। थाना क्षेत्र के भिटौरा निवासी अजय सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 173(4) के तहत अदालत के समक्ष आरोपियों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराने का अनुरोध किया था।

वादी मुकदमा अजय सिंह ने बताया कि उनकी पत्नी मनीषा सिंह के नाम बैनामाशुदा भूमि का दुबारा बैनामा विक्रेता बिट्टन देवी को प्रलोभन और प्रभाव में लेकर तीन साल पुराने स्टांप पेपर पर बैकडेट में मिथलेश रस्तोगी और कांती सिंह के नाम करवा लिया गया। इसकी शिकायत करने पर एसपी ने पूरे मामले की जांच कराई। शिकायत सत्य पाए जाने पर उनके निर्देश पर विक्रेता व क्रेताओं के खिलाफ वर्ष 2024 में स्थानीय थाने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के उपरांत पुलिस ने प्रकरण में अंतिम रिपोर्ट प्रेषित कर दिया। अदालत ने वादी मुकदमा के विरोध पर मार्च 2025 में फाइनल रिपोर्ट को निरस्त करते हुए मामले की अग्रिम विवेचना करने का आदेश दिया, जो वर्तमान में प्रचलित है।

अजय सिंह के अनुसार, इस बीच विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह के प्रतिनिधि राजेश सिंह ने 2024 में ही स्थानीय थाने पर वादी मुकदमा व उनकी पत्नी के खिलाफ अनुचित दबाव बनाने के उद्देश्य से गलत तथ्यों के आधार पर अभियोग पंजीकृत कराया। बाद में अदालत से अग्रिम विवेचना किए जाने का आदेश होने के बाद राजेश सिंह ने अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए अपने चालक रिंकू सिंह के माध्यम से पति-पत्नी को परेशान करने तथा दर्ज करवाए गए मुकदमे में सुलह करने के उद्देश्य से स्थानीय थाने पर ही अनु. जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम समेत भारतीय न्याय संहिता की अन्य धाराओं में एक और मुकदमा पंजीकृत करवा दिया। इसके बाद से ही इन लोगों द्वारा लगातार धमकी दी जा रही है कि बैनामा वाली भूमि से जुड़े सभी मामलों में पैरवी करना बंद कर दो तथा सुलह कर लो अन्यथा पूरे परिवार को जान से मार दिया जाएगा।


वादी मुकदमा अजय सिंह ने बताया कि इस सम्बंध में पुलिस से की गई शिकायत पर कोई कार्रवाई न किए जाने के उपरांत उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया तथा विपक्षियों के खिलाफ अभियोग दर्ज किए जाने का अनुरोध किया। इस पर एमपी-एमएलए कोर्ट की विशेष न्यायाधीश (सिविल जज सीनियर डिवीजन) अपेक्षा सिंह ने सुनवाई करते हुए कीर्तिवर्धन सिंह, उनके प्रतिनिधि राजेश सिंह, पिंकू सिंह, सहदेव यादव और कांती सिंह के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर विवेचना किए जाने का निर्देश दिया है। प्रकरण में केंद्रीय विदेश राज्यमंत्री के प्रतिनिधि राजेश सिंह ने बताया कि मीडिया के माध्यम से मामला संज्ञान में आया है। अदालत के आदेश की प्रति मिलने के बाद इस पर कोई टिप्पणी की जा सकेगी।

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