8 फुटकर विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त, आगे भी सख्ती के निर्देश
अतुल भारद्वाज
गोंडा। जिले में सोमवार को जिला प्रशासन ने उर्वरकों की कालाबाजारी और मनमानी बिक्री करने वाले आठ फुटकर उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त कर दिए।
जिला कृषि अधिकारी सीपी सिंह के अनुसार, जांच में पाया गया कि कई विक्रेताओं ने किसानों की आड़ में स्वयं निर्धारित सीमा से अधिक यूरिया और अन्य उर्वरक खरीदे। कुछ ने एक ही किसान के नाम पर 40 से 50 बोरी यूरिया खरीदी तो कुछ ने फर्जी बिक्री भी दिखाई, जो नियम विरुद्ध है।
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अधिकारी ने कहा कि उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 का उल्लंघन करने पर आठ विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त किए गए। उनमें मे. वर्मा ट्रेडर्स (बभनजोत), मे. हरिश्चन्द्र मिश्र फुटकर उर्वरक विक्रेता (इटियाथोक), मे. निसार अहमद फुटकर उर्वरक विक्रेता (इटियाथोक), मे. सिंह खाद एवं बीज भंडार (छपिया), मे. आरकेवीके इण्टर प्राइजेज ( बेलसर), मे. परवेज आलम बीज भंडार (रुपईडीह), मे. सियाराम फुटकर उर्वरक विक्रेता (बभनजोत) और मे. पांडेय खाद भंडार (बेलसर) शामिल हैं।
अधिकारी ने चेतावनी दी कि भविष्य में यदि कोई विक्रेता किसानों के नाम पर मनमाने ढंग से उर्वरक बिक्री करता पाया गया तो उसका लाइसेंस भी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे उर्वरक वितरण के समय रसीद अवश्य लें।
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