Sunday, February 8, 2026
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धर्म छिपाकर युवती से शादी और गर्भपात का आरोपी गिरफ्तार

बर्धमान रेलवे स्टेशन से दबोचा गया धर्म छिपाकर युवती से शादी का आरोपी

फरार आरोपी पर जबरन धर्म परिवर्तन का प्रयास करने और ब्लैकमेल के भी लगे हैं आरोप

जानकी शरण द्विवेदी

गोंडा। जिले में धर्म छिपाकर युवती से शादी करने, जबरन धर्म परिवर्तन कराने और गर्भपात करवाने के मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी आजम हसन शेख उर्फ बिल्टू उर्फ विनीत सिंह को पुलिस ने पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार कर लिया है। अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) मनोज कुमार रावत ने सोमवार को बताया कि आरोपी को कोतवाली नगर पुलिस टीम ने बर्धमान रेलवे स्टेशन से दबोचा।

अपर पुलिस अधीक्षक के अनुसार, कोतवाली नगर थाना क्षेत्र की निवासी एक युवती ने आरोप लगाया था कि वर्ष 2017 में सिटी लाइफ शॉपिंग मॉल के उद्घाटन के दौरान उसकी मुलाकात धर्म छिपाकर युवती से शादी करने वाले युवक से हुई थी, जिसने उस समय अपना नाम विनीत सिंह बताया। आपसी संपर्क बढ़ने के बाद दिसंबर 2017 में दोनों ने एक स्थानीय मंदिर में हिंदू रीति-रिवाज से विवाह किया और पति-पत्नी के रूप में रहने लगे। बाद में सामने आया कि युवक का असली नाम आजम हसन शेख है, जो मुस्लिम समुदाय से संबंधित है।

शिकायत में कहा गया कि सच्चाई सामने आने के बाद विवाद बढ़ा तो धर्म छिपाकर युवती से शादी का आरोपी उसे पश्चिम बंगाल स्थित अपने घर ले गया। वहां आरोपी के पिता अकबर अली, मां राशिदा और बहन मनुजा ने धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया और मौलवी के पास ले जाकर मुस्लिम रीति-रिवाज से निकाह कराया। इसके बाद जब परिजनों को युवती के गर्भवती होने की जानकारी मिली, तो उन्होंने दबाव डालकर जबरन गर्भपात करा दिया।

अपर पुलिस अधीक्षक रावत ने बताया कि पीड़िता किसी तरह कोलकाता से भागकर गोंडा लौट आई और इलाज कराने के बाद अपने मायके में रहने लगी। आरोप है कि 29 जुलाई 2025 को धर्म छिपाकर युवती से शादी करने के आरोपी ने फोन पर ब्लैकमेल करते हुए निजी तस्वीरें वायरल करने की धमकी दी और उसकी सहेलियों को यह प्रचारित किया कि उसने मुस्लिम धर्म अपना लिया है, जिससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा।

एएसपी के अनुसार, पीड़िता की तहरीर के आधार पर चार नामजद आरोपियों आजम हसन शेख, अकबर अली, राशिदा और मनुजा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 127(2), 115(2), 351(3), 79 और 89 तथा उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 की धारा 3/5(1) के तहत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है।

उन्होंने बताया कि धर्म छिपाकर युवती से शादी करने और जबरन धर्म परिवर्तन कराने के इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। तकनीकी सर्विलांस और मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम पश्चिम बंगाल पहुंची और रविवार को बर्धमान रेलवे स्टेशन से मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर गोंडा लाकर न्यायालय में पेश किया जाएगा, जिसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

गिरफ्तार कर्ता टीम में उप निरीक्षक उदित कुमार वर्मा व अविनाश सिंह, आरक्षी गण प्रभाकर यादव, अमित तोमर, पीयूष गोस्वामी और महिला आरक्षी सोनाली सिंह शामिल रहीं।

यह भी पढें : धर्म छिपाकर मंदिर में किया युवती से शादी, मुकदमा दर्ज

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