Sunday, February 8, 2026
Homeदेवीपाटन मंडलगोंडाGonda court verdict: सपा जिलाध्यक्ष सहित 12 को सजा

Gonda court verdict: सपा जिलाध्यक्ष सहित 12 को सजा

पिता समेत सपा युवजन सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को भी हुआ कारावास

11 वर्ष पूर्व जमीन पर कब्जेदारी को लेकर हुआ था विवाद, अब आया court verdict

जानकी शरण द्विवेदी

गोंडा। जिले में शुक्रवार को आए एक court verdict ने राजनीतिक हलके में तूफ़ान पैदा कर दिया। जिले की एक अदालत ने करीब 11 वर्ष पुराने जमीन विवाद और मारपीट के मामले में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष और सपा युवजन सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सहित 12 आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोनों पक्षों पर कुल 75 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका है।

Court verdict के बारे में जानकारी देते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार पाठक ने बताया कि यह मामला कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के चिश्तीपुर गांव का है। यहां 27 सितंबर 2014 को भूमि पर कब्जेदारी को लेकर दो पक्ष आमने-सामने आ गए थे। देखते ही देखते मामला हिंसक झड़प में बदल गया और दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद court verdict की दिशा तय करने के लिए पुलिस ने दोनों पक्षों के कुल 12 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।

पुलिस जांच के आधार पर प्रथम पक्ष से सात और द्वितीय पक्ष से पांच लोगों को दोषी माना गया। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार तृतीय की अदालत में चली। साक्ष्य और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने सभी आरोपियों को दोषी ठहराया और आज court verdict आ गया।

यह भी पढें : Gonda Capsule: ब्रह्माकुमारी बहनों ने राखी बाँधकर दिया अध्यात्म का संदेश

Court verdict की जानकारी देते हुए अमित पाठक ने बताया कि दोषी ठहराए गए आरोपियों में द्वितीय पक्ष के सपा जिलाध्यक्ष अरशद हुसैन, उनके भतीजे और सपा युवजन सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरफराज हुसैन उर्फ सोनू, भाई अफसार हुसैन, और गांव निवासी मासूम अली तथा गुलाम हैदर शामिल हैं। अदालत ने इन सभी को बलवा और मारपीट का दोषी मानते हुए दो-दो वर्ष की कैद और 11-11 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

वहीं court verdict के अनुसार, प्रथम पक्ष के साकिर अली, आरिफ, फिरोज खां, मोबीन, तसलीम, कयूब और मारूफ को भी दोषी पाया गया। इन सभी को अदालत ने सात-सात वर्ष की सजा सुनाई और प्रत्येक पर कुल 64,250 रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कहा है कि जुर्माने की रकम अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

इस court verdict के बाद राजनीतिक हलकों में भी हलचल तेज हो गई है, क्योंकि सजा पाने वालों में सपा के प्रभावशाली नेता और उनके नजदीकी रिश्तेदार शामिल हैं। हालांकि अब तक समाजवादी पार्टी की ओर से इस फैसले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अदालत का यह निर्णय न केवल कानूनी प्रक्रिया की मजबूती को दर्शाता है, बल्कि यह संदेश भी देता है कि राजनीतिक रसूख रखने वाले व्यक्ति भी कानून से ऊपर नहीं हैं।

यह भी पढें : UP Olympic Association: Ex. IAS राम बहादुर बने Associate Vice President

पोर्टल की सभी खबरों को पढ़ने के लिए हमारे वाट्सऐप चैनल को फालो करें : https://whatsapp.com/channel/0029Va6DQ9f9WtC8VXkoHh3h अथवा यहां क्लिक करें : www.hindustandailynews.com

कलमकारों से .. तेजी से उभरते न्यूज पोर्टल www.hindustandailynews.com पर प्रकाशन के इच्छुक कविता, कहानियां, महिला जगत, युवा कोना, सम सामयिक विषयों, राजनीति, धर्म-कर्म, साहित्य एवं संस्कृति, मनोरंजन, स्वास्थ्य, विज्ञान एवं तकनीक इत्यादि विषयों पर लेखन करने वाले महानुभाव अपनी मौलिक रचनाएं एक पासपोर्ट आकार के छाया चित्र के साथ मंगल फाण्ट में टाइप करके हमें प्रकाशनार्थ प्रेषित कर सकते हैं। हम उन्हें स्थान देने का पूरा प्रयास करेंगे : जानकी शरण द्विवेदी सम्पादक मोबाइल 09452137310 E-Mail : jsdwivedi68@gmail.com

RELATED ARTICLES

Most Popular