Court News : डीआईओएस जौनपुर को जमानती वारंट जारी, 24 नवम्बर को तलब
प्रयागराज (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवमानना नोटिस मिलने के बावजूद हाजिर न होने और न ही हलफनामा दाखिल करने पर जिला विद्यालय निरीक्षक जौनपुर प्रवीण मणि त्रिपाठी के खिलाफ सीजेएम के मार्फत जमानती वारंट जारी किया है और 24 नवम्बर को हाजिर होने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने हृदय नारायण सिंह की अवमानना याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता बी.के सिंह ने बहस की। याची पोखरा इंटर कालेज डोभी जौनपुर में प्रधानाचार्य पद से सेवानिवृत्त हुआ। उसके बकाये के भुगतान का हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है, जिसका पालन न करने पर यह अवमानना याचिका दाखिल की गयी है।