संवाददाता
गोण्डा। प्रभारी जनपद न्यायाधीश अंगद प्रसाद के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी सचिव/सिविल जज (सीडि) रवि शंकर गुप्ता द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि उच्च न्यायालय के अधीनस्थ सम्बन्धित न्यायालयों में लम्बित मामलों के विचारण में साक्ष्य की कार्यवाही को छोड़कर समस्त न्यायिक कार्य एवं प्रशासनिक मामले देखे जायेंगे। कुछ उचित मामलों में विचारण के दौरान साक्ष्य की अनुमति जनपद न्यायाधीश/प्रधान न्यायाधीश (परिवार न्यायालय) द्वारा दी जा सकेगी। विचाराधीन बन्दियों से सम्बन्धित रिमाण्ड/अन्य न्यायिक कार्य वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से किये जायेंगे। न्यायालय कक्षों में पक्षकारों एवं अधिवक्ताओं की न्यूनतम संख्या रखने तथा कोविड-19 के सम्बन्ध में समय-समय पर उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय, केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश का पालन (यथा सोशल डिस्टेन्सिंग, मास्क एवं सेनिटाइजर आदि) आवश्यक रूप से किया जायेगा। समस्त वादकारी/अधिवक्ता गण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तथा मास्क का प्रयोग करते हुए जनपद न्यायालय/ट्रिब्यूनल में प्रवेश करेंगे तथा प्रवेश के समय उनकी थर्मल स्कैनिंग भी की जायेगी।
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