Blp:हत्या के मामले में सास, जेठ जेठानी को उम्र कैद
जानकी शरण द्विवेदी
गोंडा। बलरामपुर जिले की एक अदालत ने हत्या के मामले में तीन अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों को 50-50 हजार रुपए अर्थदंड भी जमा करना होगा। जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) कुलदीप सिंह ने गुरुवार को बताया कि महराजगंज तराई थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत जगदीशपुर के रजवापुर निवासिनी रूबी पत्नी तुलसीराम ने स्थानीय थाने पर 20 जून 2018 को एक अभियोग दर्ज कराया था। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि 19 जून को वह अपने घर के आंगन में कपड़े धो रही थी। उसी समय पीछे से उसकी सास मुइदा, जेठानी शांति व जेठ चेतराम आए और उसके ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दिया। जब वह जलने लगी तो शोर मचाया। हल्ला गोहार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और उसे बचाने का प्रयास किया। थोड़ी देर में उसके पति तुलसीराम भी मौके पर आ गए। उन्होंने रूबी को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। डीजीसी के अनुसार, विवेचक ने प्रकरण में साक्ष्य संकलन करते हुए तीनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र अदालत प्रेषित किया। सत्र परीक्षण के दौरान जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार झा ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन करते हुए बचाव व अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं और गवाहों को सुनकर आरोपी को दोषी ठहराते हुए मुइदा, शांति व चेतराम को आजीवन कारावास तथा 50-50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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