Tuesday, March 31, 2026
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Balrampur News : DM के आदेश से अपात्र राशन कार्डधारकों में खलबली

कहा-खुद समर्पित कर दें राशन कार्ड अन्यथा होगी भारी वसूली

रोहित कुमार गुप्ता

बलरामपुर। योगी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना राशन वितरण योजना में चोरी-छिपे अपना राशनकार्ड बनवा कर लाभ लेने वाले अपात्रों के लिए अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश गले की फांस बनता नजर आ रहा है। उपजिलाधिकारी कार्यालय बलरामपुर द्वारा जारी एक पत्र में समस्त उचित दर विक्रेताओं को यह आदेशित किया गया है कि वह अपने ग्रामीण व शहरी इलाकों में डुग्गी मुनादी करा कर यह सुनिश्चित करें कि जो भी अपात्र व्यक्ति हैं, जिन्होंने किसी तरह राशन कार्ड बनवा कर अनुचित लाभ लिया है वह तत्काल अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दें। नहीं उनसे कानूनी तौर पर वसूली की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार के आपसी तालमेल और दोहरी राशन प्रणाली की वजह से योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में दोबारा पूर्ण बहुमत के साथ बनी है। ऐसे में राशन कार्ड को लेकर मिल रही शिकायतों पर गौर करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पुनरीक्षण व सत्यापन के आदेश दिए गए जिसके बाद प्रदेश में सभी जिलाधिकारी व उप जिलाधिकारी द्वारा आदेश जारी कर अपात्रों द्वारा खुद ही अपने राशन कार्ड के सरेंडर करने के लिए सूचित किया जा रहा है।
इसी क्रम में बलरामपुर जिले की तीनों तहसीलों उतरौला, बलरामपुर व तुलसीपुर में तैनात उप जिलाधिकारी द्वारा पत्र जारी करते हुए समस्त उचित दर विक्रेताओं को यह निर्देश दिया है कि वह अपने गांव व शहरी इलाकों में डुग्गी मुनादी कराकर यह सुनिश्चित करे कि जिन परिवारों के पास चार पहिया वाहन ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, एसी, 5 केवीए या उससे अधिक की क्षमता का जनरेटर हो। जिनके परिवार में किसी भी अकेले या अन्य सदस्य के स्वामित्व में 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि हो, परिवार के सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस हो। ऐसे व्यक्ति अपना राशन कार्ड स्वयं सात दिन के भीतर जिला पूर्ति कार्यालय बलरामपुर में समर्पित कर दें अन्यथा राशन कार्डों के सत्यापन के दौरान अपात्र पाए जाने पर गेहूं 24 रुपया प्रति किलो चावल 32 प्रति किलो व खाद्य तेल चना व नमक की वसूली बाजार दर से करते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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