संवाददाता
बलरामपुर। जिले के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक व्यक्ति को दुष्कर्म का दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर न्यायालय ने 20 हजार रुपया के अर्थदंड की सजा भी दी है। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सक्सेना ने बताया कि चार जनवरी 2012 को धर्मेंद्र पुत्र चंद्रिका निवासी भोजपुर संतरी थाना गैसड़ी ने थाना गौरा चौराहा निवासी एक बालिका को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था एवं उसके साथ दुष्कर्म किया था। प्रार्थना पत्र पर मुकदमा दर्ज करके विवेचना की जा रही थी। क्षेत्राधिकारी राधा रमण सिंह के अगुवाई में विवेचक थानाध्यक्ष वंशराज ने बालिका को बरामद करके अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय के लिए रवाना किया गया था। उन्होंने कहा कि नोडल अधिकारी क्षेत्राधिकारी ललिया राधा रमण सिंह, मॉनिटरिंग सेल प्रभारी केके यादव उनकी टीम तथा जनपद के अभियोजन विभाग के संयुक्त प्रयास से फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा अभियुक्त को दोष सिद्ध ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास के साथ-साथ अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
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