संवाददाता
बलरामपुर। पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर के साथ जिला आबकारी अधिकारी राजेश कुमार त्रिपाठी द्वारा बीते 30 व 31 जुलाई को किए गए शराब की दुकानों के निरीक्षण में अनियमितता पाए जाने पर लाइसेंसी के खिलाफ अभियोग दर्ज कराया गया है। इस दुकान का लाइसेंस भी निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी श्रीमती श्रुति ने बताया कि दोनों अधिकारियों ने नगर के तुलसीपुर रोड पर स्थित पुलिस चौकी मेवालाल के पास स्थित देशी शराब के थोक लाइसेंस के गोदाम का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान गोदाम में 76 पेटी अवैध रूप से पाई गई, जिसके बारकोड व क्यूआर कोड का आबकारी मुख्यालय से तकनीकी जांच कराई गई। जांच में पाया गया कि संदिग्ध शराब डिस्टलरी (आसवनी) से बिना ड्यूटी जमा किए लाई गई थी अर्थात आबकारी राजस्व की चोरी करते हुए क्षति कारित की जा रही थी। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए सीएल टू अनुज्ञापी अभिषेक कुमार गुप्ता तथा नानपारा डिस्टलरी के प्रधान प्रबंधक प्रदीप त्रिपाठी समेत 15 व्यक्तियों के ऊपर आबकारी अधिनियम की धारा 60, 64, 72(ब) तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 120ठ, 259, 260, 261, 262, 419, 420, 467, 468 व 471 जैसे गंभीर धाराओं के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करा दी गई है। उन्होंने बताया कि शराब की दुकान तथा आसवनी के विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई करने एवं लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जा रही है।
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