संवाददाता
बलरामपुर। अपर जिला मजिस्ट्रेट/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अरुण कुमार शुक्ल ने बताया है कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुपालन में यदि कतिपय कारणों से पात्र व्यक्तियों का नाम निर्वाचक नामावली में छूट जाता है या त्रुटिपूर्ण होता है या अपात्र व्यक्ति का नाम सम्मिलित हो जाता है तो निर्वाचक नामावली के अन्तिम प्रकाशन के उपरान्त उत्तर प्रदेश पंचायत राज (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण) पूरक उपबन्ध आदेश दिनांक 10 मई, 2005 के प्रस्तर-2 ‘छ’ के अनुसार निर्वाचक नामावली के दिनांक 22 फरवरी, 2021 को अन्तिम प्रकाशन के उपरान्त से जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकरी (पं.) द्वारा निर्वाचन की नोटिस जारी किये जाने के पूर्व तक की अवधि में नाम सम्मिलित करने, संशोधन एवं विलोपन हेतु आवेदन किया जा सकता है। उक्त समयावधि में प्राप्त आवेदन पत्रों की संवीक्षा करके नाम सम्मिलित करने, संशोधन एवं विलोपन की कार्यवाही नामांकन के लिये नियत अन्तिम दिनांक तक की जायेगी। इसमें यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी पात्र व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किये जाने से छूट न जाये तथा किसी अपात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित न हो।
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